सेक्स स्कैंडल मामलाः एसआईटी ने प्रज्वल और उसके पिता को भेजा नोटिस, जानिए क्या हैं आरोप और जुर्म की धाराएं?

Revanna Sex Scandal Case: रेवन्ना के घर में काम करने वाली एक महिला की शिकायत के आधार पर हासन जिले के होलेनरसिपुरा पुलिस स्टेशन में दोनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।

Written By :  Ashish Kumar Pandey
Update:2024-05-01 12:34 IST

HD Revanna and son MP Prajwal Revanna  (photo: social media )

Revanna Sex Scandal Case: पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के विधायक बेटे एचडी रेवन्ना (67) और सांसद पोते प्रज्वल रेवन्ना (33) की सेक्स स्कैंडल केस में मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उनकी मेड (घरेलू सहायिका) की शिकायत पर दोनों के खिलाफ यौन शोषण के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। अब विशेष जांच दल (एसआईटी) ने मामले की जांच के सिलसिले में दोनों आरोपियों को नोटिस भेजा कर पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले जद-एस ने प्रज्वल को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है और वो एफआईआर से पहले ही विदेश भाग गया है।

प्रज्वल लगातार दूसरी बार कर्नाटक के हासन लोकसभा सीट से जद(एस)-बीजेपी अलायंस का उम्मीदवार था। यहां दूसरे चरण में मतदान हो गया है। उसके बाद प्रज्वल जर्मनी चला गया है। बताते हैं कि वोटिंग से ठीक दो दिन पहले ही प्रज्वल के कथित यौन शोषण के वीडियो वायरल हुए थे। कर्नाटक राज्य महिला आयोग की सिफारिश पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने जांच के लिए एसआईटी गठित करने के निर्देश दिए थे।

28 अप्रैल को पीड़िता ने पिता-पुत्र पर दर्ज कराया था एफआईआर

28 अप्रैल 2024 को हासन क्षेत्र के होलेनरासीपुर थाने में घर में पहले काम कर चुकी महिला ने प्रज्वल और उनके विधायक पिता एचडी रेवन्ना के खिलाफ यौन शोषण किए जाने की एफआईआर दर्ज करवाई थी। एडीजीपी बीके सिंह के नेतृत्व में तीन सदस्यीय टीम जांच में जुट गई है। फिलहाल, एसआईटी जांच में यह साफ हो सकेगा कि कितने वीडियो हैं और ये कब-कब बनाए गए हैं।

2500 से ज्यादा वीडियो सामने आए

प्रज्वल रेवन्ना के अब तक अलग-अलग लड़कियों के साथ 2500 से अधिक अश्लील वीडियो क्लिप की जानकारी सामने आ चुकी है। जांच एजेंसी को एक पेन ड्राइव मिली है, जिसमें रेवन्ना से जुड़े अश्लील वीडियो हैं।

बहाने से कमरे में बुलाते थे और...

पीड़िता रेवन्ना की पत्नी की रिश्तेदार है। उसका आरोप है कि मेड की नौकरी करने के चार महीने में ही रेवन्ना ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया था। जब रेवन्ना की पत्नी बाहर जाती थीं तो वो किसी ना किसी बहाने से मुझे कमरे में बुलाते और गलत तरीके से छूते थे। वहीं, प्रज्वल का ऐसा खौफ था कि उनके ही स्टोर में छिप जाते थे। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि प्रज्वल उसकी बेटी को वीडियो कॉल कर अश्लील बात करता था। पुलिस ने महिला की शिकायत पर दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 354ए (यौन शोषण), 354डी (पीछा करना), 506 (धमकी) और 509 (महिला की गरिमा का अपमान) के तहत मामला दर्ज किया है। पीड़िता ने रेवन्ना और प्रज्वल पर 2019 से 2022 तक यौन शोषण का आरोप लगाया है।

घर में काम करना हो गया था मुश्किल

कर्नाटक महिला आयोग की अध्यक्ष नागलक्ष्मी चौधरी ने इसे सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल बताते हुए कहा कि मुझे जानकारी मिली है कि पेन ड्राइव में यौन उत्पीड़न से जुड़ी सैकड़ों पीड़िताओं के वीडियो हैं। इनमें अफसरों के परिवार की महिलाएं और पार्टी वर्कर्स भी शामिल हैं। वायरल वीडियो में दिख रहीं महिलाएं खुद को छोड़ने की गुहार लगा रही हैं और रो रही हैं। जबकि प्रज्वल खुद उनका वीडियो शूट कर रहा है। पीड़ित महिलाओं का कहना है कि रेवन्ना के घर में काम करना मुश्किल हो गया था। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद महिलाओं को अब अपनी सुरक्षा की चिंता भी सता रही है।

सालभर पहले प्रज्वल ने कोर्ट में किया था केस

इससे पहले पिछले साल एक जून को प्रज्वल ने बेंगलुरु सिविल कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया था। ये मुकदमा 86 मीडिया आउटलेट और तीन व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज कराया गया था। इसमें उन्होंने अपने खिलाफ चल रही फेक न्यूज और छेड़छाड़ किए गए वीडियोज को प्रसारित करने से रोकने की मांग की थी। दो जून 2023 को सिविल कोर्ट ने ये कहते हुए इनके प्रसारित होने पर रोक लगा दी थी कि इससे आगे बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। दूसरे चरण के चुनाव के बाद इन वीडियो के वायरल होने से कर्नाटक की सियासत में तूफान ला लिया है।

बीजेपी नेता ने भी चुनाव से पहले लिखी थी चिट्ठी

कर्नाटक बीजेपी के नेता देवराजे गौड़ा ने पिछले साल दिसंबर में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी लिखी थी। इसमें उन्होंने प्रज्वल और देवेगौड़ा परिवार पर गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने का दावा किया था। देवराजे ने कहा था कि उनके पास एक पेन ड्राइव है, जिसमें कुल 2,976 वीडियोज हैं। इन वीडियोज को कथित तौर पर प्रज्वल रेवन्ना ने शूट किया था। उनका कहना था कि इन वीडियोज में कुछ महिला अफसर भी दिख रहीं हैं। इन वीडियो का इस्तेमाल सेक्सुअल एक्टिविटी में शामिल रहने के लिए महिलाओं को ब्लैकमेल करने के लिए किया जा रहा है। चिट्ठी में उन्होंने ये भी कहा था कि वीडियो और दस्तावेजों वाली एक और पेन ड्राइव कांग्रेस लीडरशिप के पास पहुंच गई है। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर लोकसभा चुनाव के लिए प्रज्वल को एनडीए का उम्मीदवार बनाया जाता है तो संभावना है कि कांग्रेस इसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगी।

क्या है कहना रेवन्ना का?

पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा के बेटे एचडी रेवन्ना हासन की होलेनारसीपुर सीट से विधायक हैं। वो कर्नाटक सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। उन पर भी यौन शोषण का आरोप लगा है। उन्होंने कहा कि जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, वो 4-5 साल पुराने हैं। उन्होंने कहा कि 4-5 साल पुरानी कोई चीज उन्हें अब मिल गई है और अब केस दर्ज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो इस पर अभी कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि मामले की जांच एसआईटी कर रही है।

आरोप साबित हुए तो कितनी होगी सजा?

आईपीसी की धारा 354ए-

इस धारा में यौन उत्पीड़न का आरोप लगता है तो दोषी पाए गए शख्स को अधिकतम 3 साल जेल की सजा और जुर्माना लग सकता है।

आईपीसी की धारा 354डी-

यह धारा में गलत नियत से किसी महिला का पीछा करने पर एक्शन लिया जाता है। दोषी पाए जाने पर अधिकतम 5 साल जेल की सजा और जुर्माना लग सकता है।

आईपीसी की धारा 506-

आपराधिक धमकी देने पर एक्शन लिया जाता है। दोषी पाए जाने पर अधिकतम 7 साल जेल और जुर्माने की सजा हो सकती है।

आईपीसी की धारा 509-

किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोप में दोषी पाए जाने पर अधिकतम तीन साल जेल की सजा और जुर्माना लग सकता है।

Tags:    

Similar News