Pilibhit Crime News: पुरानी रंजिश के चलते गांव में हुई फायरिंग के मामले में आरोपी गिरफ्तार

Pilibhit Crime News: पीलीभीत में बीते दिनों दो पक्षों में पुरानी रंजिश के चलते जमकर मारपीट और गांव में हुई फायरिंग के बाद एक महिला की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है।

Report :  Pranjal Gupata
Published By :  Chitra Singh
Update: 2021-07-04 11:49 GMT

आरोप-पुलिस

Pilibhit Crime News: यूपी के पीलीभीत जनपद बीते दिनों दो पक्षों में पुरानी रंजिश के चलते जमकर मारपीट और गांव में हुई फायरिंग के बाद एक महिला की मौत हो जाने का मामला प्रकाश में आया था, जिसमें 2 अन्य लोग घायल हुए थे। घायलों की स्थिति गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसी मामले में पुलिस ने दस हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अपराधी को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अपराधी के पास से हत्या में प्रयुक्त एक तमंचा 315 बोर व एक खोखा एवम एक जिंदा कारतूस बरामद किया है।

दरअसल मामला कोतवाली पूरनपुर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव पिपरिया जयभद्र का है, जहां बीते दिनों गांव के रहने वाले इंद्रजीत का गांव के ही रहने वाले कपिल पांडे से पुराना विवाद चल रहा है, जिस के संबंध में पूरनपुर थाने में एक मुकदमा पहले से पंजीकृत है। पीड़ित परिवार की मानें तो पुरानी रंजिश के चलते बीते शुक्रवार को कपिल पांडे दो तमंचे के साथ घर में घुस आया और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस पूरी घटना के दौरान घर के 3 सदस्य घायल हो गए, जिन को इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया था।

वही एसपी ने बताया कि घर में घुसकर आरोपी द्वारा की गई फायरिंग के दौरान इंद्रजीत की पत्नी सीता देवी की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। वही आज आरोपी कपिल पांडेय पुत्र रामेश्वर दयाल निवासी पिपरिया जयभद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। अपराधी के पास से पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त एक तमंचा 315 बोर व एक खोखा एवं एक जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किया है।

अपराधी का आपराधिक इतिहास

बताते चलें कि अपराधी के खिलाफ मु0 अ0 सं0 411/2021 धारा 147,148, 149, 452, 323, 504, 506, 307, 302 भा. द. वि. व 3(2)5 SC/ST एक्ट व मु0 अ0 सं0 285/2021 धारा 452, 323, 324, 504, 506 भा. द.वि. व 3(2)5 ए SC/ST एक्ट, मु0 अ0 सं0 547/2018 धारा 307, 302 आईपीसी, मु0 अ0 सं0 414/2021 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट में दर्ज है।

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