Thai girl Death Case: एक्टिविस्ट नूतन ठाकुर ने की थी FIR दर्ज करने की मांग, कोर्ट ने लखनऊ पुलिस से मांगा जवाब
इस मामले में एक्टिविस्ट डॉ. नूतन ठाकुर द्वारा युवती की रहस्यमयी मृत्यु के संदर्भ में मुक़दमा दर्ज करने के लिए धारा 156(3) में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सीजेएम कोर्ट लखनऊ ने थाना विभूतिखंड से जवाब मांगा है।
Thailand girl's Death Case: उत्तर प्रदेश की राजधानी में कोरोना पॉजिटिव होने के कारण थाईलैंड (Thailand) की युवती की मृत्यु हो गई थी। जिसका मामला एक बार फिर गरमाने लगा है। इस मामले में एक्टिविस्ट डॉ. नूतन ठाकुर द्वारा युवती की रहस्यमयी मृत्यु के संदर्भ में मुक़दमा दर्ज करने के लिए धारा 156(3) में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सीजेएम कोर्ट लखनऊ ने थाना विभूतिखंड से जवाब मांगा है। जिस संबंध में सीजेएम रवि कुमार गुप्ता ने विभूतिखंड पुलिस को 28 जुलाई तक आख्या देने को कहा है।
एक्टिविस्ट डॉ. नूतन ठाकुर द्वारा थाईलैंड की युवती की रहस्यमय मृत्यु के संबंध में दिए गए प्रार्थनापत्र में कहा गया था कि थाई महिला के संबंध में उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में धारा 5 अनैतिक (व्यापार) निवारण अधिनियम 1956 के साथ 120B, 177, 201, 203, 465 and 466 आईपीसी का अपराध बन रहा है, जो संज्ञेय अपराध है, लेकिन अब तक एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है।
पुलिस को गहराई से सभी तथ्यों एवं साक्ष्यों की जाँच करनी चाहिए थी- नूतन ठाकुर
नूतन ने कहा था कि मामले में कई संदिग्ध तथ्य पहले ही सामने आ चुके हैं तथा तमाम आधिकारिक बयानों एवं अभिलेखों में भी भारी विरोधाभाष है। इसके बाद भी लखनऊ पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की है, जबकि उसे गहराई से सभी तथ्यों एवं साक्ष्यों की जाँच करनी चाहिए थी।
ये है पूरा मामला-
आपको बता दें कि लखनऊ के एक बड़े व्यापारी के बेटे ने 7 लाख खर्च करके थाईलैंड से एक लड़की बुलायी थी, जिसे कुछ लोग कॉलगर्ल कह रहे थे। पर पुलिस इसे कॉलगर्ल नहीं मान रही है। लड़की को लखनऊ बुलाया गया था, जहां पर कोरोना के चलते बुरी तरह बीमार पड़ गई। रईसजादे ने इस बात की सूचना थाईलैंड की एम्बेसी को दी। एम्बेसी के हस्तक्षेप के बाद कॉल गर्ल को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां पर 3 मई को उसकी इलाज के दौरान मौत हो गयी थी।