'बिग बॉस 17' के इन कंटेस्टेंट्स को होगी जेल? तिरंगे का किया अपमान, वीडियो वायरल

Bigg Boss 17: 'बिग बॉस 17' के कंटेस्टेंट्स को जेल होने वाली है? ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि उनका वायरल हो रहा वीडियो इस बात का सबूत है। आइए आपको विस्तार से बताते हैं क्या है पूरा मामला?

Written By :  Ruchi Jha
Update: 2024-02-05 09:15 GMT

Bigg Boss 17 (Image Credit: Social Media)

Bigg Boss 17: 'बिग बॉस 17' के कंटेस्टेंट्स का मीटअप इन दिनों काफी चर्चा में है। हाल ही में अरुण महाशेट्टी, तहलका यानी सनी आर्या और समर्थ जुरैल ने भी एक मीटअप रखा था। तीनों कंटेस्टेंट्स अपने फैंस का शुक्रिया अदा करने हैदराबाद पहुंचे थे। इस दौरान तीनों ने एक शो भी किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, लेकिन इस शो के दौरान इन तीनों ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी और अब इसे लेकर तीनों को काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है।

मुसीबत में फंसे 'बिग बॉस 17' के ये तीनों कंटेस्टेंट्स

दरअसल, 'बिग बॉस 17' में अरुण महाशेट्टी और तहलका के बीच काफी अच्छी दोस्ती देखने को मिली थी और अब यही दोस्ती शो से निकलने के बाद भी लोगों को दिख रही है। तहलका ने अरुण से वादा किया था कि शो खत्म होने के बाद वह हैदराबाद पहुंचेंगे और वह पहुंच भी गए। उनके साथ समर्थ जुरैल भी थे। तीनों बिग बॉस कंटेस्टेंट्स जिस गाड़ी में थे उसके बोनट पर तिरंगा झंडा पेंट था। मीटअप के दौरान समर्थ, तहलका और अरुण गाड़ी पर खड़े होकर डांस कर रहे थे। ऐसे में वीडियो सामने आने के बाद दर्शक भड़क गए हैं। लोगों का कहना है कि तीनों ने तिरंगे का अपमान किया है।

तीनों के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर

अब जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, लोगों ने इस पर कमेंट करना शुरू कर दिया। जहां एक यूजर ने लिखा- 'हमारे झंडे पर पैर रखा है। ये चीप हरकत है।' एक ने कमेंट किया- 'तुम तीनों इंडियन फ्लैग के ऊपर कैसे खड़े हो सकते हो।' एक ने लिखा- 'कोई एफआईआर करवाओ इसके ऊपर। इंडियन फ्लैग पर पैर रखा हुआ है और फ्लैग को डेकोरेटिव पीस की तरह यूज कर रहा है।' एक ने लिखा- 'पैर रख दिया हमारे इंडियन फ्लैग पर।'

आपको बता दें कि अगर कोई भी व्यक्ति तिरंगे का अपमान करता है, जैसे तिरंगे को कुचलते, फाड़ते, जलाते, दूषित करते या फिर नियम के खिलाफ ध्वजारोहण करते पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। भारतीय झंडा संहिता, 2021 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत उसे तीन साल की जेल या जुर्माना या फिर दोनों सजा मिल सकती है।

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