संजय दत्त फिर जाएंगे जेल! राजीव गांधी का हत्यारा पहुंचा HC, की ये मांग

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या में उम्रकैद काट रहे एजी पेरारिवलन ने बंबई हाईकोर्ट (Bombay High Court) में याचिका देकर फिल्म एक्टर संजय दत्त की जल्द रिहाई से संबंधित ब्योरा मांगा है।

Update:2020-07-28 11:42 IST
Sanjay Dutt Early release

मुंबई: पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या में उम्रकैद काट रहे एजी पेरारिवलन ने बंबई हाईकोर्ट (Bombay High Court) में याचिका देकर फिल्म एक्टर संजय दत्त की जल्द रिहाई से संबंधित ब्योरा मांगा है। एजी ने कोर्ट में याचिका देकर पूछा है कि 1993 के मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट में दोषी ठहराए गए संजय दत्त को सजा पूरी होने से पहले किस आधार पर जल्द रिहाई दी गई है।

राजीव गांधी हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहा एजी

बता दें कि पेरारिवलन ने दो नौ वोल्ट की बैटरी मुहैया कराई थीं, जिसका इस्तेमाल राजीव गांधी की हत्या में यूज किए गए बम में किया गया था। एजी पेरारिवलन को बम में इस्तेमाल होने वाले बैटरियों को उपलब्ध कराने के लिए उम्रकैद की सजा सुनायी गयी थी। वह अपनी उम्रकैद की सजा काट रहा है। फिलहाल वह चेन्नई की पुझल सेंट्रल जेल में बंद है।

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बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल की थी याचिका

एजी ने पिछले हफ्ते अपने वकील निलेश उइके की ओर से बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। एजी की याचिका के मुताबिक, उसमें मार्च, 2016 में यरवदा जेल के साथ RTI आवेदन दायर किया था, जिसमें मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट में दोषी ठहराए गए संजय दत्त की जल्द रिहाई पर जानकारी मांगी थी। याचिका में, उसने यह भी जानकारी मांगी थी कि क्या दत्त को छूट देने से पहले केंद्र और राज्य की राय ली गई थी।

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जवान ना मिलने पर किया हाईकोर्ट का रुख

अपना जवाब ना मिलने पर एजी पेरारिवलन अपीलीय प्राधिकरण के पास पहुंचा, जहां उसे कहा गया कि इसका संबंध तीसरे व्यक्ति से है, इसलिए उसे सूचना नहीं दी जाएगी। इसके बाद उसने राज्य सूचना आयोग का रुख किया, जिसने ‘अपर्याप्त और अस्पष्ट’ आदेश जारी कर दिया। जिसके बाद एजी ने बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ रुख किया।

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हथियार कानून के तहत दोषी करार दिए गए संजय

विशेष अदालत की तरफ से एक्टर संजय दत्त को 2006-2007 में हथियार कानून के तहत दोषी करार दिया गया था। जिसके बाद उन्हें छह साल की सजा सुनाई गई थी। इस फैसले पर बाद में सुप्रीम कोर्ट की भी मुहर लग गई, लेकिन कोर्ट ने जेल की सजा की अवधि को कम करके पांच साल कर दिया। इसके बाद दत्त ने मई, 2013 में यरवदा जेल में अपनी सजा पूरी करने के लिए आत्मसमर्पण (Surrender) कर दिया।

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256 दिन पहले ही हुए रिहा

वहीं सजा पूरी करने के दौरान संजय दत्त को कई मौकों पर पेरौल या छुट्टी भी दी गई थी और उन्हें 256 दिन पहले ही 25 फरवरी, 2016 में रिहा कर दिया गया था। वहीं दत्त को जल्दी रिहा करने को लेकर एजी ने याचिका देकर जल्द रिहाई से संबंधित ब्योरा मांगा है। अगले सप्ताह पेरारिवलन की अर्जी पर सुनवाई होने की संभावना है।

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