TRAI का नया रुल, अब कराना पड़ेगा टीवी के लिए भी KYC
आज कल हर बैंकिंग सेक्टर्स में KYC की ज़रूरत होती है। बिना उसके कोई काम नहीं होता। हर जगह इसका यूज़ होता है। अब इसी से जुड़ी एक खबर आ रही है।;
नई दिल्ली: आज कल हर बैंकिंग सेक्टर्स में KYC की ज़रूरत होती है। बिना उसके कोई काम नहीं होता। हर जगह इसका यूज़ होता है। अब इसी से जुड़ी एक खबर आ रही है। आपको पता है अब टीवी के लिए भी आपको KYC कराना पड़ेगा। टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने टीवी देखने के नियमों में कई बदलाव किए हैं। अब TRAI की तरफ से टीवी देखने वालों के लिए एक और नया नियम लागू किया गया है। असल में TRAI ने DTH सब्सक्राबर्स के लिए KYC (know your customer) ज़रूरी कर दिया है।
TRAI ने देश के सभी DTH ऑपरेटर्स को कहा है कि उनके लिए अब अपने सब्सक्राइबर्स का KYC कराना ज़रूरी है। आसानी से समझने के लिए बता दें कि टीवी केबल के लिए KYC प्रकिया बिल्कुल उसी तरह से होगी जैसे नया सिम लेने पर की जाती है।
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नया नियन मौजूदा और नए दोनों DTH ग्राहकों के लिए लागू है
TRAI का नया नियम मौजूदा और नए DTH सब्सक्राइबर्स दोनों के लिए लागू है, जहां मौजूदा कस्टमर्स को KYC कराने के लिए 2 साल का समय दिया गया है। लेकिन अब जो ग्राहक नया कनेक्शन लेंगे उन्हें सबसे पहले सब्सक्राइबर्स को KYC कराना होगा। उसके बाद ही नए DTH कनेक्शन के साथ मिलने वाले set-top-box को इंस्टॉल किया जाएगा।
केवाईसी के लिए ग्राहकों को सरकार की तरफ से जारी आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट जैसे दस्तावेज की कॉपी देनी पड़ती है। आइए जानते हैं DTH KYC से जुड़ी बातें।।।
--DTH के लिए KYC इंडस्ट्री के स्टेकहोल्डर्स की सहमति मिलने के बाद लागू किया गया है। KYC अनिवार्यता पर पिछले कुछ महीने से बातचीत चल रही थी।
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--केबल ऑपरेटर्स को नया कनेक्शन इंस्टॉल करने से पहले सब्सक्राइबर का KYC करना होगा, जिसके बाद ही नया set-top-box काम करना शुरू करेगा। ध्यान दें कि अब DTH set-top-box उसी पते पर लगाया जाएगा जो Address कनेक्शन ऐप्लिकेशन फॉर्म में दर्ज होगा।