ACP के दो उंगलियों से सैल्यूट पर जज को आया गुस्सा, एसीपी बोले- शर्ट टाइट थी, इसलिए...
Haryana News: हरियाणा की एक अदालत ने एसीपी से दो उंगलियों से सैल्यूट करने के तरीके किया। इस पर एसीपी ने बताया कि, उन्होंने तीन तरीके से सैल्यूट करना सिखाया गया है।
Haryana News: 'साइबर सिटी' के नाम से मशहूर गुरुग्राम में एक एसीपी को न्यायाधीश को ठीक से सैल्यूट न करना भारी पड़ गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को एसीपी के खिलाफ कार्यवाही के आदेश दिए हैं। ये आदेश न्यायिक मजिस्ट्रेट (Judicial Magistrate) फर्स्ट क्लास विक्रांत की कोर्ट ने दिया है।
जानिए क्या था मामला?
दरअसल, 8 फरवरी को एसीपी नवीन शर्मा (ACP Naveen Sharma) अपनी टीम के साथ धोखाधड़ी के एक केस में आरोपी अनिल को अदालत में पेश करने पहुंचे थे। आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद जब वह जाने लगे तो उन्होंने दो उंगलियों से न्यायाधीश महोदय को सैल्यूट किया। कोर्ट ने जब एसीपी से इस तरह सैल्यूट करने के तरीके सीखने से संबंधित सवाल किया, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने तीन तरीके से सैल्यूट करने के बारे में सीखा है।
ACP बोले- शर्ट थी टाइट...कोर्ट ने बताया रूल्स
कोर्ट के सवाल पर एसीपी नवीन शर्मा ने कहा, 'उनकी शर्ट टाइट थी। इसी वजह से वह ठीक से सैल्यूट नहीं कर पाए। जिस पर अदालत ने पंजाब पुलिस रूल्स 1934 (Punjab Police Rules 1934) का हवाला देते हुए कहा कि, 'प्रत्येक पुलिस अधिकारी वर्दी में किसी कोर्ट में प्रवेश करते समय, या जब ऐसी अदालत चल रही हो, अदालत को सैल्यूट करेगा। भले ही उस समय ऐसी अदालत में अध्यक्षता करने वाले न्यायिक अधिकारियों की रैंक या स्थिति कुछ भी हो।
DCP देंगे जल्द रिपोर्ट
अदालत ने कहा है कि, उन्हें (एसीपी) नियमों और प्रोटोकॉल के बारे में जागरूक करते हुए उचित रूप से प्रशिक्षित करने की जरूरत है। कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए मामले की रिपोर्ट अदालत में जमा करने को कहा है। इस मामले में डीसीपी वेस्ट करण गोयल (DCP West Karan Goyal) जल्द ही रिपोर्ट देंगे।