निकिता को मिला इंसाफ: दोषियों को उम्रकैद की सजा, बेरहमी से की थी हत्या

शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने तौसीफ और रेहान को उम्रकैद की सजा दी है। साथ ही 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया।

Update:2021-03-26 17:02 IST

निकिता को मिला इंसाफ: दोषियों को उम्रकैद की सजा, बेरहमी से की थी हत्या (फोटो- सोशल मीडिया)

फरीदाबाद: निकिता तोमर मर्डर केस में आखिरकार दोषियों को सजा सुना दी गई है। हरियाणा के फरीदाबाद की एक अदालत ने इस मामले में बीते दिनों अपना फैसला सुनाते हुए तौसीफ और रेहान को दोषी करार दे दिया था। वहीं,शुक्रवार को सजा पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने तौसीफ और रेहान को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

२४ मार्च को करार दिया था दोषी

अदालत ने मामले में बुधवार यानी 24 मार्च को तौसीफ और रेहान को दोषी करार दिया था। फरीदाबाद की फास्टट्रैक कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था आज सुबह से ही बढ़ा दी गई थी। बता दें कि आरोपियों को हत्या का दोषी करार देने के बाद संभावना थी कि दोनों को फांसी या आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा सकती है। निकिता के मामा ऐदल सिंह की मांग थी कि दोषियों को फांसी की सजा हो। लेकिन बचाव पक्ष के वकील का कहना था कि दुर्लभ मामलों में ही कोर्ट फांसी की सजा सुनाता है।

इन धाराओं के तहत बनाया दोषी

आपको बता दें कि कोर्ट ने तौसीफ और रेहान को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302 (हत्या), 366 (एक महिला का अपहरण कर उसे शादी के लिए मजबूर करना) और 120-बी / 34 (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी करार दिया था। वहीं, तौसीफ को हथियार कानून के तहत भी दोषी पाया गया था। पुलिस ने मामले में बताया था कि तौसीफ निकिता से शादी करने चाहता था और इसलिए उसने लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

क्या था पूरा मामला?

बता दें कि 26 अक्तूबर को बीकॉम अंतिम वर्ष की छात्रा निकिता तोमर की तौसीफ ने गोली मारकर हत्या कर दी। तौसीफ ने इस घटना को तब अंजाम दिया जब वह फरीदाबाद के जिले बल्लभगढ़ स्थित अग्रवाल कॉलेज में परीक्षा देने पहुंची थी। पहले तो मुख्यी आरोप तौसीफ और रेहान ने छात्रा को जबरदस्ती कार के अंदर डालना चाहा था, लेकिन निकिता के साथ मौजूद छात्रा ने हत्यारों का विरोध किया, जिसके बाद तौसीफ ने छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी।

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