Reservation in Private Sector Job: हरियाणा में प्राइवेट क्षेत्र की नौकरियों में 75% रिजर्वेशन आज से लागू, जानें शर्तें

Reservation in Private Sector Job: बीजेपी शासित राज्य (BJP ruled state) हरियाणा (Haryana) के युवाओं को आज 15 जनवरी से निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट नौकरियों (Private Jobs) में 75 प्रतिशत आरक्षण (Reservation) का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।

Newstrack :  Network
Published By :  aman
Update:2022-01-15 15:32 IST

haryana private job me reservation

Reservation in Private Sector Job : बीजेपी शासित राज्य (BJP ruled state) हरियाणा (Haryana) के युवाओं को आज 15 जनवरी से निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट नौकरियों (Private Jobs) में 75 प्रतिशत आरक्षण (Reservation) का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। गौरतलब है, कि यह नियम 30 हजार रुपए तक की निजी नौकरियों पर ही लागू होगा। प्रदेश में हरियाणा राज्य स्थानीय व्यक्ति रोजगार अधिनियम 2020 ((Haryana State Employment of Local Candidates Act, 2020) आज से लागू हो रहा है।

बता दें, कि इसकी अधिसूचना पिछले साल ही जारी कर दी गई थी। इसके तहत निजी कंपनियों (private companies), ट्रस्ट और सोसायटी (Trust and Society) में प्रदेश के युवाओं को मिले रोजगार के आंकड़े हरियाणा श्रम विभाग ((Labour Department Haryana) की वेबसाइट (Website) पर मौजूद रहेंगे। अब कोई भी व्यक्ति इन वेबसाइट पर जाकर उन्हें देख सकता है।

स्टार्टअप को दो साल की छूट

जानकारी के लिए बता दें, कि आज 15 जनवरी से लागू हो रहे इस कानून से जुड़ी हर जानकारी पाने के लिए विभाग ने पोर्टल बनाया हुआ है। यह कानून 10 साल तक प्रभावी रहेगा। इस कानून के तहत स्टार्टअप (Startup) को दो साल की छूट रहेगी।

स्थानीय नागरिक होना अनिवार्य

इस कौन के आने से आईटीआई (ITI) पास युवाओं को रोजगार मिलने में प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन, खास बात कि योजना का लाभ लेने के लिए हरियाणा का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इसकी निगरानी उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के उपनिदेशक स्तर के अधिकारी करेंगे।

दूसरे राज्य के कामगारों को ऐसे मिलेगा काम

वहीं, ईंट-भट्ठों पर करने वालों पर यह नियम लागू नहीं होगा। वहां ओडिशा (Odisha) और झारखंड (Jharkhand) के श्रमिक काम करेंगे। इस तरह के श्रमिक हरियाणा में उपलब्ध नहीं हैं। साथ ही, निर्माण क्षेत्र के कार्यों में पश्चिमी बंगाल (West Bengal) के कामगारों को प्राथमिकता दी जाएगी। क्योंकि, इस कार्य में उन्हें कुशलता हासिल है।

युवाओं को मिलेगा मौका

इस संबंध में श्रम आयुक्त ने बताया था, कि 15 जनवरी से लागू हो रहे कानून से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। कानून प्रभावी होने से 10 वर्ष तक लागू रहेगा। गौरतलब है, कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले साल इस कानून की अधिसूचना जारी होने के बाद प्रदेश को 2024 तक 'बेरोजगार मुक्त-रोजगार युक्त' बनाने का नारा दिया। सरकार के इस लक्ष्य का हासिल करने के लिए यह कानून अहम माना जा रहा है। इस नए कानून से राज्य के हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर हासिल होंगे।

Tags:    

Similar News