टोल, पेट्रोल पंप और एयर टिकट खरीदने में सिर्फ कल तक ही इस्तेमाल होगा 500 का पुराना नोट
नई दिल्ली: केंद्र सरकार के नए नियम के मुताबिक, अब पेट्रोल पंप और एयर टिकट खरीदने के लिए 500 रुपए के नोट का इस्तेमाल सिर्फ 2 दिसंबर तक ही किया जा सकेगा। सरकार ने पहले इसके लिए 15 दिसंबर तक छूट दी थी। 3 दिसंबर से 500 के पुराने नोट से पेट्रोल, डीजल, गैस और एयर टिकट नहीं खरीदा जा सकेगा। इतना ही नहीं, 3 दिसंबर से इसे टोल नाके पर भी नहीं लिया जाएगा। सरकार ने पहले इसके लिए 15 दिसंबर तक छूट दी थी। सरकार को कई जगहों से शिकायत मिल रही थी कि 500 के पुराने नोटों का इन जगहों पर ब्लैकमनी को व्हाइट करने में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी वजह से यह फैसला लिया गया है।
हालांकि, इन तीन जगहों को छोड़कर 500 के पुराने नोट का इस्तेमाल 15 दिसंबर तक को-ऑपरेटिव स्टोर्स, हॉस्पिटल्स, मेडिकल स्टोर्स, बिजली और पानी के बिल, सरकारी स्कूलों-कॉलेज की फीस जमा करने, रेलवे का टिकट खरीदने में किया जा सकेगा।
कब-कब हुआ क्या बदलाव ?
- 8 नवंबर को नोटबंदी के ऐलान के बाद सरकार ने इनके इस्तेमाल के लिए सिर्फ 72 घंटे की छूट दी थी। इस डेडलाइन में दो बार बदलाव किया गया।
-24 नवंबर को जब यह डेडलाइन खत्म हुई तो सरकार ने लोगों को परेशानियों को देखते हुए इसमें फिर बदलाव किया।
-नए नियम के मुताबिक, 1000 के पुराने नोट सिर्फ जमा होंगे, जबकि 500 के पुराने नोट 15 दिसंबर तक करीब 20 जगह इस्तेमाल किए जा सकेंगे।
-500 के पुराने नोटों का इस्तेमाल हॉस्पिटल्स, मेडिकल स्टोर्स, बिजली और पानी के बिल, सरकारी स्कूलों-कॉलेज की फीस जमा करने में हो सकेगा।
-इससे एयर टिकट, रेलवे टिकट, पेट्रोल, डीजल, और गैस खरीदी जा सकेगी।