होगा बड़ा नुकसान: अगर 31 दिसंबर से पहले नहीं किया ये काम
बता दें कि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इस साल सितंबर में एक आदेश जारी कर परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) को आधार से लिंक कराने की डेडलाइन को 31 दिसंबर तक बढ़ाने घोषणा की थी। ध्यान रहे कि इससे पहले इन दोनों दस्तावेजों को लिंक कराने की समयसीमा 30 सितंबर तक की थी।
नई दिल्ली: अगर आपके पास पैन कार्ड है तो हम आपको बड़ी जानकारी देने जा रहे हैं, आयकर विभाग ने रविवार को एक सार्वजनिक संदेश जारी करते हुए कहा कि इस साल के आखिर तक PAN को Aadhar से लिंक कराना अनिवार्य है। आयकर विभाग ने पहले से तय समयसीमा पूरी होने से 15 दिन पहले पब्लिक नोटिस जारी कर कहा है कि इन दोनों दस्तावेजों को लिंक कराना आवश्यक है।
आयकर विभाग ने जारी किया निर्देश
विभाग ने कहा है कि 'बेहतर कल के लिए!!! आयकर सेवाओं का फायदा बिना किसी दिक्कत के उठाना जारी रखने के लिए 31 दिसंबर, 2019 तक लिंकिंग की जरूरी प्रक्रिया पूरी करिए।'
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सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल केंद्र की प्रमुख योजनाओं में आधार को संवैधानिक रूप से वैध बताया था। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) भारत में 12 अंक का आधार नंबर जारी करता है। वहीं, PAN 10 डिजिट का अल्फान्यूमेरिक नंबर होता है, जिसे आयकर विभाग किसी व्यक्ति या संस्था को जारी करता है। तो आइए आपको बताते हैं कि आप कैसे अपने आधार को पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं...
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ऐसे करें पैन से आधार लिंक
सबसे पहले https://www1.incometaxindiaefiling.gov.in/e-FilingGS/Services/LinkAadhaarHome.html पर लॉग ऑन करें।
फिर अपना PAN, Aadhar Number, Aadhar Card में दर्ज नाम दर्ज करें। इसके बाद आप Captcha Code प्रविष्ट करें। इसके साथ अनिवार्य डिटेल्स डालकर प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
ऐसे ही एसएमएस के जरिए भी अपने PAN को Aadhar से लिंक करा सकते हैं, आइए इसको जानें...
राइट मैसेज बॉक्स में जाएं और टाइप करें - UIDPAN <12 digit Aadhaar> <10 digit PAN>
संदेश को 567678 या 56161 पर भेजिए।