MP ने घटाई दूसरे राज्यों के प्रतिभागियों की आयु सीमा , 35 साल से घटकर हुई 28 साल

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न नौकरियों के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिए दूसरे प्रदेश के आवेदनकर्ताओं की अधिकतम आयु सीमा को घटाने के फैसले का भारतीय जनता युवा

Update: 2017-05-11 05:48 GMT

भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न नौकरियों के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिए दूसरे प्रदेश के आवेदनकर्ताओं की अधिकतम आयु सीमा को घटाने के फैसले का भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के प्रदेशाध्यक्ष अभिलाष पांडे ने स्वागत किया है। पांडे ने बुधवार को एक बयान जारी कर कहा, "यह निर्णय स्थानीय युवकों के लिए लाभकारी होगा और नौकरियों के प्रवेश द्वार आसान होंगे, क्योंकि इससे दूसरे प्रदेशों के प्रतिभागी ज्यादा संख्या में हिस्सा नहीं ले पाएंगे।"

आयु सीमा 35 से घटाकर हुई 28

- अब तक दूसरे प्रदेश के अभ्यार्थियों की अधिकतम आयु 35 वर्ष थी, जिसे घटाकर 28 वर्ष की जा रही है।

- लोक सेवा आयोग में नौकरी के लिए अधिकतम आयु 28 वर्ष और तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में 25 वर्ष होगी।

-वहीं प्रदेश के मूल निवासी की आयु में शिथिलता बरती जा रही है। अनारक्षित वर्ग के पुरुष की आयु 40 वर्ष और महिला की आयु 45 वर्ष की गई है।

पाण्डेय ने आगे कहा कि दूसरे प्रदेशों के परीक्षार्थियों के लिए आयु सीमा 35 वर्ष से घटाकर 28 वर्ष किए जाने से स्थानीय रोजगार के इच्छुक अभिलाषियों को लाभ मिलेगा।

और क्या बोले अभिलाष पाण्डेय ?

-पाण्डेय ने कहा, "प्रदेश सरकार ने राज्य के युवकों को रोजगार, नौकरियों में प्राथमिकता सुनिश्चित करने का प्रावधान करके युवकों की मांग पूरी की है।

-अब स्थानीय रोजगार कार्यालय में पंजीयन नौकरी के लिए प्रारंभिक अहर्ता होगी।

-जीवित पंजीयन पर ही विचार होगा। रोजगार कार्यालय में पंजीयन के लिए आवश्यक होगा कि प्रत्याशी की शिक्षा-दीक्षा प्रदेश की शैक्षणिक संस्थाओं में हुई हो।"

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