न्यायिक सेवाओं में 50 फीसदी का आरक्षण, अहम बैठक में हुए कई और बड़े फैसले

Update:2016-12-28 11:38 IST

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बिहार कैबिनेट बैठक में कई फैसलों पर मुहर लगाई गई । बिहार में सभी न्यायिक सेवाओं की नियुक्तियों में 50 फीसदी आरक्षण को तत्काल लागू करने का फैसला लिया गया है। इस फैसले से पिछड़े-अति पिछड़े, एससी व एसटी और नि:शक्त को 50 फीसदी का आरक्षण मिलेगा। वही असैनिक सेवा (न्याय) में अभी एससी को 16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति 1 प्रतिशत और अति पिछड़ा वर्ग को 10 फीसदी का आरक्षण मिलता है।

डॉ. धर्मेंद्र सिंह गंगवार, प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन के मुताबिक

-इन चारों श्रेणियों में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत और अस्थि विकलांग उम्मीदवारों के लिए 1% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

-कैबिनेट ने भारतीय सेना में शहीद हुए जवानों के परिवार वालों को मुआवजे के तौर पर 11 लाख रुपए की राशि देने का प्रस्ताव भी जारी किया है।

-इससे पहले मुआवजे की रकम 5 लाख रुपए थी।

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