हाईकोर्ट ने किया फडणवीस के मंत्री को विधायक पद के लिए अयोग्य घोषित

Update:2017-11-24 14:27 IST

मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने फडणवीस सरकार के मंत्री और शिवसेना के विधायक अर्जुन खोतकर को झटका देते हुए उनका चुनावी हलफनामा रद्द कर दिया है। कोर्ट ने ये फैसला 2014 के विधान सभा चुनाव में समय समाप्त होने के बाद नामांकन पत्र दाखिल करने के कारण लिया है।

हाईकोर्ट ने अर्जुन को 28 दिन का समय दिया है जिसमें वे कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकें। बता दें, अर्जुन खोतकर महाराष्ट्र सरकार में मत्स्यस एवं पशु संवर्धन राज्य मंत्री है और उनके खिलाफ पूर्व विधायक कैलाश गोरंटयाल ने अर्जुन पर भ्रष्टाचार और चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दी थी। गोरंटयाल ने याचिका में आरोप लगाया गया था कि अर्जुन ने पिछले चुनाव में धांधली के जरिए जीत हासिल की थी।

2014 के महाराष्ट्र विधान सभा चुनाव में अर्जुन 216 मतों से जीते थे। अपने 25 साल के करियर में खोतकर कई अहम पदों पर भी काम कर चुके हैं। वो जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष के तौर पर भी काम कर चुके हैं। 1990 में पहली बार अर्जुन चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे।

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