Brij Bhushan Singh Case: बृज भूषण सिंह को कोर्ट में होना होगा पेश, यौन उत्पीड़न मामले में अदालत ने जारी किया समन
Brij Bhushan Singh Case: राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह को समन जारी किया है। कोर्ट ने सिंह को 18 जुलाई को अदालत में पेश होने का आदेश दिया।
Brij Bhushan Singh Case: भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बालिग पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न मामले में आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह को समन जारी किया। कोर्ट ने सिंह को 18 जुलाई को अदालत में पेश होने का आदेश दिया।
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बता दें कि 6 बालिग महिला रेसलर्स ने कुश्ती संघ के पूर्व प्रमुख और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण करने का आरोप लगाया था। पहलवानों के धरना प्रदर्शन और सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद दिल्ली पुलिस ने इस मामले में बृजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। दिल्ली पुलिस ने लंबी जांच के बाद 15 जून को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।
नाबालिग पहलवान और उसके पिता को नोटिस जारी
बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नाबालिग पहलवान के बयानों पर दर्ज की क्लोजर रिपोर्ट पर बीते मंगलवार (4 जुलाई) को सुनवाई हुई थी। क्लोजर रिपोर्ट पर कोर्ट ने चर्चा के बाद बयान बदलने पर नाबालिग पहलवान और उसके पिता को नोटिस जारी किया गया था, नोटिस में बयान बदलने की वजह पूछी गई थी, साथ ही कोर्ट ने पिता पुत्री से 1 अगस्त तक जवाब मांगा है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि वह नाबालिग पहलवान का पक्ष जानना चाहता है, पक्ष आने के बाद ही केस को रद्द करने का फैसला लिया जाएगा।
15 जून को दाखिल गई थी चार्जशीट
बता दें कि यौन उत्पीड़न के आोरोंपी की जांच कर कर रही दिल्ली पुलिस की एसआईटी ने 15 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट में 1500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। एसआईटी ने आरोपियों में बृजभूषण सिंह के अलावा भारतीय कुश्ती संघ के असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर को भी आरोपी बनाया है। एसआईटी ने चार्जशीट में बालिग पहलवानों के मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयानों को ही आधार माना है। बृजभूषण पर 354, 354ए, 354 डी, धाराएं लगाई गई थी।