Delhi Pollution News: दिल्ली की हवाएं हुई जानलेवा, उठाये गए कठोर कदम, जानिए कल से क्या क्या हो जाएगा बैन
Delhi Pollution News: केंद्र के वायु गुणवत्ता पैनल ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के चौथे चरण के तहत दिल्ली-एनसीआर के लिए सख्त प्रदूषण नियंत्रण उपायों का एलान किया है।
Delhi Pollution News: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की बदतर स्थिति को देखते हुए GRAP स्टेज-4 प्रतिबंध 18 नवंबर से लागू करने का फैसला किया गया है। कक्षा छह से नौ व 11 तक के स्कूल बंद कर दिये गए हैं और आनलाइन क्लासेज चलाने को कहा गया है।
दिल्ली-एनसीआर में सख्त प्रदूषण नियंत्रण उपायों का एलान
केंद्र के वायु गुणवत्ता पैनल ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के चौथे चरण के तहत दिल्ली-एनसीआर के लिए सख्त प्रदूषण नियंत्रण उपायों का एलान किया है, यह नियम सोमवार सुबह 8 बजे से प्रभावी होंगे, जिसमें ट्रक प्रवेश पर प्रतिबंध और सार्वजनिक निर्माण परियोजनाओं पर अस्थायी रोक शामिल है।
प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) खराब होने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने आदेश जारी किया, जो शाम 4 बजे 441 तक पहुंच गया और शाम 7 बजे तक बढ़कर 457 हो गया।
आदेश के अनुसार, आवश्यक वस्तुएं ले जाने वाले या स्वच्छ ईंधन (एलएनजी/सीएनजी/बीएस-VI डीजल/इलेक्ट्रिक) का उपयोग करने वालों को छोड़कर किसी भी ट्रक को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। ईवी और सीएनजी और बीएस-VI डीजल वाहनों को छोड़कर, दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर-जरूरी हल्के वाणिज्यिक वाहनों पर भी प्रतिबंध रहेगा। पैनल ने कहा, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, दिल्ली में पंजीकृत बीएस-IV या पुराने डीजल मध्यम और भारी माल वाहनों पर पहले से प्रतिबंध है।
ऑनलाइन क्लास का सुझाव
राजमार्गों, सड़कों, फ्लाईओवरों, बिजली लाइनों, पाइपलाइनों और अन्य सार्वजनिक परियोजनाओं सहित सभी निर्माण गतिविधियों को निलंबित कर दिया गया है। कक्षा 6 से 9 और कक्षा 11 के छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षण का सुझाव दिया गया है। यह भी सिफारिश की गई है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में कार्यालय 50 प्रतिशत क्षमता पर काम करें, बाकी घर से काम करें। पैनल ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए घर से काम करने का विकल्प पेश किया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकारें कॉलेजों को बंद करने, गैर-जरूरी व्यावसायिक गतिविधियों को सीमित करने और सम-विषम वाहन नियम लागू करने का निर्णय भी ले सकती हैं।