Delhi Liquor Policy Case: ED ने AAP को बनाया आरोपी, दाखिल की आठवीं चार्जशीट

Delhi Liquor Policy Case: ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू और केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी दलीलें दी।

Update: 2024-05-17 12:07 GMT

Supreme Court News (सोशल मीडिया)

Delhi Liquor Policy Case: सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज यानी (17 मई) को सुनवाई की। केजरीवाल ने शीर्ष अदालत में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि शराब नीति केस में आम आदमी पार्टी (AAP) को आरोपी बनाया है।

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की। ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू और केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी दलीलें दी। ASG एसवी राजू ने कहा कि रिश्वत का पैसा हवाला के जरिए भेजा गया। जस्टिस खन्ना ने कहा कि आमतौर पर जांच अधिकारी तब तक गिरफ्तार नहीं कर सकता, जब तक उसके पास दोषी साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत न हों। यही स्टैंडर्ड होना चाहिए। 

शराब घोटाला में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आठवीं चार्जशीट दिल्ली की दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर मामले में यह आठवीं चार्जशीट है। ED ने बताया कि इस चार्जशीट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का नाम आरोपी के तौर पर दर्ज किया गया है।

पहली बार किसी पार्टी को बनाया आरोपी

प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। ईडी के द्वारा दायर की गई यह आठवीं चार्जशीट है। इस मामले में ईडी की ओर से यह पहली चार्जशीट है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दाखिल की गई है।

फैसला सुरक्षित

वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और ED की रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।

ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को दी थी जानकारी

प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) को जल्द ही शराब नीति मामले में आरोपी बनाएगी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच के समक्ष ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने बताया कि हम अरविंद केजरीवाल और आप के खिलाफ अभियोजन शिकायत (आरोपपत्र) दायर करने का प्रस्ताव कर रहे हैं। हम इसे शीघ्र ही करेंगे। यह प्रक्रिया में है।

100 करोड़ की रिश्वत मांगी थी

ED ने यह बात कथित दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को दी गई चुनौती पर सुनवाई के दौरान कही। राजू ने दावा किया कि जांच एजेंसी के पास यह दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि अरविंद केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपये की रिश्वत की मांग की थी और इसका इस्तेमाल आप ने गोवा विधानसभा चुनाव अभियान में किया।

ईडी ने बताया हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं

उन्होंने कहा कि हमारे पास सबूत हैं कि केजरीवाल एक सात सितारा होटल में रुके थे, जिसके बिल का आंशिक भुगतान मामले के एक आरोपी ने किया था। साथ ही कहा कि केजरीवाल ने खत्म हो चुकी दिल्ली की शराब नीति को तैयार करने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि आप के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में केजरीवाल कथित घोटाले के लिए परोक्ष रूप से जिम्मेदार हैं। मुख्यमंत्री होने के बावजूद अरविंद केजरीवाल के पास कोई विभाग नहीं है।

जांच एजेंसी ने 21 मार्च को केजरीवाल को अरेस्ट किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को केजरीवाल को 21 दिन यानी एक जून तक अंतरिम जमानत दी है। 2 जून को उन्हें सरेंडर करना होगा।

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