नई दिल्ली: अगर आपके पास अब भी 500-1000 के पुराने नोट रखें हैं तो उन्हें आज खर्च कर लें। इन नोटो को खर्च करने का शुक्रवार को आखिरी दिन है। इसके बाद आप इन पैसों को खर्च नहीं कर पाएंगे। सरकार ने इन नोटों को 11 नवंबर की रात 12 बजे तक हॉस्पिटल, बिजली बिल,पानी का बिल, टैक्स, पैनल्टी और फीस में खर्च करने की छूट दी है।
शुक्रवार सुबह सभी बैंकों के एटीएम खुल गए हैं। हालांकि, ICICI समेत कुछ बैंकों के एटीएम गुरुवार को ही खुल गए थे। देशभर में सभी एटीएम को नॉर्मल प्रोसेस में आने में अभी करीब दो हफ्ते तक समय लग सकता है।
अगले दो दिनों तक खुले रहेंगे बैंक
आम जनता की सुविधा के लिए अगले दो दिनों शनिवार और रविवार को भी बैंक खुलेंगे। इस दिन भी आप करेंसी बदल या जमा और निकाल सकते हैं।
अागे की स्लाइड में पढ़ें कब तक आप बदल सकते हैं पुराने नोट...
कब तक है आपके पास नोट बदलने का समय
केंद्र सरकार ने बैंक से पुराने 500 और 1000 के नोट बदलने को लेकर बड़ी घोषणा की है। नोट बदलने के लिए सरकार ने 50 दिन का समय दिया है। इसमे 2.5 लाख से ज्यादा के नोट को बदलने पर घोषित आय से मिलाया जाएगा। घोषित आय से अगर जमा की राशि नहीं मिली तो टैक्स और 200 परसेंट तक जुर्माना लगेगा। राजस्व सचिव हसमुख अढ़िया के मुताबिक, 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक के बीच जमा किए जाने वाले सभी पैसों की रिपोर्ट्स मिलती रहेगी।
हर अकाउंट में 2.5 लाख से ज्यादा पैसा जमा करने पर जमा की गई राशि को आयकर रिटर्न से मिलान किया जाएगा और उसके बाद सही एक्शन लिया जाएगा। घोषित आय से किसी भी प्रकार के असंतुलन को टैक्स के चोरी से जोड़ कर देखा जाएगा। इनकम टैक्स एक्ट 270 (A) के तहत कर योग्य आय पर टैक्स के साथ 200 परसेंट का जुर्माना लिया जाएगा।
यह भी जानें …
-10 नंवबर से 30 दिसंबर तक 500 और 1000 के पुराने नोट बदल सकते हैं लेकिन साथ में पहचान पत्र लाना होगा।
-इस अवधि के बीत जाने के बाद भी नोट बदल सकते हैं।
-इसके लिए घोषणा पत्र के साथ ये नोट 31 मार्च 2017 तक आरबीआई में जमा करा सकते हैं।
-10 से 24 नवंबर तक एक दिन में 4000 रुपए मूल्य के नोट ही जमा कर सकेंगे।
-10 नवंबर को भी एटीएम बंद रहेंगे।
-10 नवंबर के बाद एटीएम से एक दिन में सिर्फ 2000 रुपए निकालने की लिमिट तय की गई है।
आगे की स्लाइड में पढ़ेंं आपकी सुविधा के लिए क्या कर रही सरकार...
खाताधारकों को मिले सुरक्षा
-खाताधारकों को पूरी सुरक्षा प्रदान किया जाए
-मान्य नवीन और छोटे नोटों की जरूरी मात्रा की व्यवस्था जनपद की सभी शाखाओं में हो।
-नोटों की कमी होने पर नागरिकों को यह समझाकर ही अगले दिन बुलाया जाए कि उनको धनराशि निकालने या अपने पुराने नोट बदलने में असुविधा नहीं होगी।
-जनता के साथ मधुर व्यवहार हो, आरबीआई की गाइडलाइन्स के अनुसार जानकारी दी जाए।
-ग्रामीण क्षेत्रवासियों को पुराने नोट बदलवाने की बेहतर सुविधा हो।
-ग्रामीण स्तर पर बिजनेस प्रतिनिधि के माध्यम से सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
-एटीएम मशीने 11 नवम्बर से काम करेगी।
-बैंक में खाता न होने की स्थिति पर उसे निर्धारित प्रोफार्मा पर जानकारी उपलब्ध कराई जाए।
-पुराने नोट बदलने में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं हो।
-आरबीआई ने 30 दिसंबर तक सभी बैंकों एवं डाकघरों में सुविधा उपलब्ध कराई है।