Wheat stock limit: दाम बांधने की कोशिश, गेहूं की स्टॉक लिमिट लागू की गई

Wheat stock limit: खुदरा विक्रेताओं और प्रोसेसरों पर स्टॉक सीमा लगाने का फैसला किया है। नया आदेश अप्रैल 2024 तक लागू रहेगा।

Written By :  Neel Mani Lal
Update:2024-02-09 11:43 IST

Wheat stock limit  (photo: social media )

Wheat stock limit: चुनावी साल में गेहूं की बढ़ती कीमत को कम करने के लिए कई उपाय लागू करने के बावजूद गेहूं की कीमत में उम्मीद के मुताबिक कमी नहीं आई है। अब सरकार ने खुले बाजार में गेहूं की उपलब्धता बढ़ाने के लिए थोक व्यापारियों, खुदरा विक्रेताओं और प्रोसेसरों पर स्टॉक सीमा लगाने का फैसला किया है। नया आदेश अप्रैल 2024 तक लागू रहेगा।

नई स्टॉक लिमिट

- अब वर्तमान स्टॉक सीमा को 1000 मीट्रिक टन से घटाकर 500 मीट्रिक टन कर दिया गया है।

- बड़ी रिटेल श्रृंखला डिपो के स्टॉक को 1000 मीट्रिक टन से घटाकर 500 मीट्रिक टन कर दिया गया है।

- प्रोसेसरों की स्टॉक सीमा को अप्रैल 2024 तक मासिक स्थापित क्षमता के 70 फीसदी से घटाकर 60 फीसदी कर दिया गया है।

हर हफ्ते अपडेट करने का आदेश

सरकारी आदेश में कहा गया है कि व्यापारियों, खुदरा विक्रेताओं, थोक विक्रेताओं और बड़ी चेन के खुदरा विक्रेताओं को गेहूं स्टॉक सीमा पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा और हर शुक्रवार को अपनी स्थिति अपडेट करनी होगी।

सज़ा की चेतावनी

सरकार ने स्टॉक सीमा का उल्लंघन करने वालों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 और 7 के तहत उचित दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है। ये धाराएं कम से कम एक साल की कैद और जुर्माना लगाती हैं, और जानवरों, जहाजों, या स्टॉक ट्रांसपोर्ट करने वाली जैसी संपत्तियों को भी जब्त कर लेती हैं।

दो साल से है कमी

विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार गेहूं की खरीद को लेकर चिंतित है, जिसमें प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण लगातार दो वर्षों में कमी देखी गई है। सरकार ने हाल में नैफेड के जरिए 27.50 रुपये प्रति किलो के दाम में आटा बेचना शुरू किया था लेकिन बाजार में दाम 36 रुपये किलो से ऊपर ही बने हुए हैं।

Tags:    

Similar News