Gujarat: 28 साल पुराने मामले में पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट दोषी करार, जानें क्या था 1996 का वो ड्रग केस?

Ex-IPS Sanjiv Bhatt Guilty: गुजरात की एक कोर्ट ने 1996 के ड्रग्स जब्ती मामले में पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को दोषी ठहराया है।

Written By :  aman
Update:2024-03-27 18:53 IST

पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट (Social Media)

Ex-IPS Sanjiv Bhatt Guilty: गुजरात की एक कोर्ट ने 1996 के ड्रग्स जब्ती मामले (Drugs Seizure Cases) में पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट (Former IPS Sanjiv Bhatt) को दोषी ठहराया है। बीते साल अगस्त माह में गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने 27 साल पुराने ड्रग प्लांटिंग केस में भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी संजीव भट्ट के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी थी। 

आपको बता दें, संजीव राजेंद्र भाई भट्ट बनाम गुजरात राज्य (Sanjeev Rajendrabhai Bhatt vs. State of Gujarat) मामले में भट्ट की एफआईआर को खारिज करने की अपील शामिल थी। एकल जज की पीठ के रूप में अध्यक्षता करते हुए जस्टिस समीर दवे (Justice Sameer Dave) ने FIR रद्द करने के लिए संजीव भट्ट के आवेदन को खारिज कर दिया। भट्ट के वकील के रिक्वेस्ट के बावजूद तत्काल आदेश के प्रभाव पर रोक लगाने या एक महीने के लिए मुकदमे की कार्यवाही रोकने से साफ इनकार कर दिया। 

संजीव भट्ट फिर मुश्किल में

गुजरात कैडर के चर्चित और पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट एक बार फिर मुसीबत में घिरे हैं। 28 साल पुराने ड्रग मामले में अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया है। NDPS Act के तहत वर्ष 1996 में पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। बुधवार (27 मार्च) को इसी मामले में पालनपुर सेशन कोर्ट (Palanpur Session Court) में संजीव भट्ट को पेश किया गया। अदालत ने सुनवाई के दौरान उन्हें दोषी करार दिया।

जानें क्या है मामला?

आपको बता दें, ये मामला करीब-करीब 28 साल पुराना है। साल 1996 के इस केस के वक़्त संजीव भट्ट गुजरात के बनासकांठा जिले के एसपी हुआ करते थे। संजीव भट्ट पर आरोप लगा था कि उन्होंने पालनपुर के एक होटल में डेढ़ किलो अफीम रखकर एक वकील को नारकोटिक्स केस (Narcotics Case) में फर्जी तरीके से फंसाया था। लेकिन, गिरफ्तारी के बाद राजस्थान पुलिस (Rajasthan Police) ने आरोप लगाया कि, भट्ट की टीम ने संपत्ति विवाद के सिलसिले में वकील को गलत तरीके से परेशान करने के लिए झूठा केस दर्ज किया था। जब वकील की ओर से शिकायत की गई तो मामले की तहकीकात शुरू हुई। जांच के बाद संजीव भट्ट पर केस दर्ज हुआ। 

गुजरात दंगों में भी सबूत गढ़ने के आरोप

गुजरात के पूर्व IPS संजीव भट्ट गुजरात दंगों में भी सबूत गढ़ने के आरोप लगे थे। संजीव भट्ट पर सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ (Teesta Setalwad) और गुजरात के पूर्व DGP आर.बी श्रीकुमार के साथ 2002 के गुजरात दंगा मामलों के संबंध में कथित तौर पर सबूत गढ़ने के मामले में भी आरोपी हैं। अदालत में इन लोगों के खिलाफ केस चल रहा है।

2015 में हुए थे बर्खास्त

पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट पर तत्कालीन गुजरात सरकार के खिलाफ कई तत्वों के सहयोग की बातें भी सामने आती रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2015 में भट्ट की सेवा से बर्खास्तगी ड्यूटी से अनधिकृत अनुपस्थिति के आधार पर की थी।

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