Gyanvapi Case: व्यास जी के तहखाने में होती रहेगी पूजा, मुस्लिम पक्ष की मांग को SC ने ठुकराया

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मस्जिद के व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना होती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की तहखाने में पूजा पर रोक लगाने की मांग को ठुकरा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है।

Update: 2024-04-01 06:15 GMT

मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज (सोशल मीडिया)

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मस्जिद के व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना होती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की तहखाने में पूजा पर रोक लगाने की मांग को ठुकरा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। इस मामले में अब जुलाई के तीसरे सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। उच्चतम न्यायालय में ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सोमवार (1 अप्रैल 2024) को सुनवाई हुई।

मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Mosque) के व्यास जी के तहखाने में पूजा पर रोक लगाने को लेकर याचिका दायर की थी। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) में याचिका दायर की थी। यह याचिका बीते माह 26 फरवरी के उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती देते हुए दायर की गई है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की याचिका पर सुनवाई की।

बीते 31 जनवरी को वाराणसी की कोर्ट ने एक आदेश में हिंदू श्रद्धालुओं को ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा की अनुमति दी थी। वाराणसी कोर्ट के इस फैसले को अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। हालांकि उच्च न्यायालय ने भी कमेटी की याचिका को खारिज करते हुए जिला अदालत के फैसले को बरकरार रखा।

इसके बाद अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया। वाराणसी कोर्ट ने आदेश में कहा था कि काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट द्वारा नामित एक पुजारी व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना कर सकेंगे। वाराणसी कोर्ट में याचिका दायर करने वाले पुजारी के अनुसार उसके दादा व्यास जी के तहखाने में दिसंबर 1993 तक पूजा करते थे। बाद में इस पर रोक लगा दी गई थी।

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