कांग्रेस को कोर्ट का झटका: 2 हफ्तों में हेराल्ड हाउस खाली करें

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के उस आदेश के विरुद्ध नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक एजेल की अपील खारिज कर दी जिसमें उसे दिल्ली के आईटीओ स्थित परिसर को खाली करने के लिए कहा गया था । कोर्ट ने परिसर को खाली करने के लिए एजेएल को 2 हफ्ते का समय दिया है।

Update: 2018-12-21 10:21 GMT

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के उस आदेश के विरुद्ध नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक एजेल की अपील खारिज कर दी जिसमें उसे दिल्ली के आईटीओ स्थित परिसर को खाली करने के लिए कहा गया था । कोर्ट ने परिसर को खाली करने के लिए एजेएल को 2 हफ्ते का समय दिया है।

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आपको बात दें, कि हाईकोर्ट ने हेराल्ड हाउस खाली करने के मामले में केंद्र सरकार व नेशनल हेराल्ड प्रकाशन समूह एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (एजेएल) की दलीलें सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया था। एजेएल ने 12 नवंबर को कोर्ट में याचिका दायर कर इस आदेश को चुनौती दी थी। जस्टिस सुनील गौड़ के समक्ष सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एजेएल को समाचार पत्र प्रकाशन के लिए बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित जमीन लीज पर दी गई थी, लेकिन वहां पर वर्ष 2008 से वर्ष 2016 के बीच प्रकाशन बंद कर दिया गया। कंपनी ने इस इमारत की तीन मंजिल किराये पर दे दी थी, जिससे उसे 15 करोड़ रुपये किराया मिल रहा था। यह लीज की शर्तों का उल्लंघन है इसलिए कंपनी को हेराल्ड हाउस खाली करने का आदेश दिया गया था।

एजेएल के वकील कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केंद्र ने पहला नोटिस सितंबर 2016 में दिया था और उसके बाद अक्तूबर 2018 में इस मुद्दे को उठाया। मेहता ने सिंघवी की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि नेशनल हेराल्ड व दूसरे पत्रों का प्रकाशन सरकार के नोटिस के बाद 2016 में दोबारा आरंभ किया गया था।

बीजेपी नेता की शिकायत पर शुरू हुई थी जांच

बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया था कि वर्ष 2010 में राहुल और सोनिया गांधी ने यंग इंडिया लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई और पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू की स्थापित एसोसिएट्स जर्नल लिमिटेड की संपत्तियों का अधिग्रहण कर लिया।

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यंग इंडिया कंपनी के 83.3 प्रतिशत शेयर राहुल और सोनिया, 15.5 प्रतिशत मोतीलाल वोरा और 1.2 प्रतिशत ऑस्कर फर्नांडीज के पास हैं। आरोप है कि बंद हो चुके नेशनल हेराल्ड न्यूज़ पेपर का प्रकाशन करने वाली एजेएल कंपनी के शेयरों का लेनदेन कर गांधी परिवार ने 1300 करोड़ का फायदा उठाया है। इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक, यंग इंडिया के शेयर से राहुल गांधी को वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान 154 करोड़ की आय हुई लेकिन उन्होंने इसे केवल 68 करोड़ ही दिखाया।

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