नाबालिग के गर्भ से 4 सप्ताह का भ्रूण गायब, हाईकोर्ट ने CID को दिए जांच के आदेश

नाबालिग का पहली बार अल्ट्रासाउंड करने वाले डॉक्टर अपने बयान पर आज भी अडिग हैं। ये मामला अब हाईकोर्ट में हैं। कोर्ट ने सीआईडी को इस पूरे मामले की जांच करने का आदेश दिया है।

Update: 2021-02-12 08:30 GMT
जांच में पुलिस को कुछ नहीं मिला तो क्लोजर रिपोर्ट तैयार हुई। लेकिन आरोपी युवक को जमानत नहीं मिली और वह जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंच गया।

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नाबालिग के गर्भ से चार सप्ताह का भ्रूण गायब होने के मामले में सीआईडी को जांच के आदेश दिए हैं।

साथ ही सीआईडी से कहा है कि इस पूरे मामले की जांच जल्द पूरी करके रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें। कोर्ट ने इस मामले में शक के आधार पर गिरफ्तार किए गए युवक को जमानत दे दी है।

ये पूरा प्रकरण मंडी जिले का है। पुलिस और अल्ट्रासाउंड करने वाले डॉक्टर दोनों ही हैरान हैं। पहली बार जिस डॉक्टर ने टेस्ट किया था। वह आज भी अपने बयान पर कायम हैं।

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नाबालिग के गर्भ से 4 सप्ताह का भ्रूण गायब, हाईकोर्ट ने CID को दिए जांच के आदेश (फोटो:सोशल मीडिया)

क्या है ये पूरा मामला

प्राप्त जानकारी के अनुसार अक्टूबर-2020 में नाबालिग के पेट दर्द हुआ तो वह मां के साथ टेस्ट के लिए हॉस्पिटल गई। जांच के दौरान नाबालिग के प्रेग्नेंट होने की बात सामने आई।

डॉक्टरों ने बताया कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में गर्भ में चार से आठ सप्ताह का भ्रूण मिला है। ये बात नाबालिग की मां को भी बताई थी।

मां ने बेटी से इस बारें में पूछताछ की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। जिसके बाद शक के आधार पर मां ने एक युवक के विरुद्ध थाने में शिकायत दर्ज करा दी। जिसके बाद पॉक्सो अधिनियम (Pocso Act) के अंतर्गत पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन इस पूरे मामले में अचानक ट्विस्ट तब आ गया जब

पुलिस ने दोबारा से नाबालिग की मेडिकल जांच स्वास्थ्य केंद्र में कराई। उस दौरान जांच में भ्रूण नहीं मिला। पहली बार जांच करने वाले डॉक्टर को जब ये पूरी बताई गई तो वह भी हैरान रह गईं। पुलिस भी इस पूरे मामले के बारे में जानकर दंग रह गई।

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नाबालिग के गर्भ से 4 सप्ताह का भ्रूण गायब, हाईकोर्ट ने CID को दिए जांच के आदेश (फोटो:सोशल मीडिया)

लड़की ने नहीं लगाए आरोप

इस केस में गौर करने वाली बात ये है कि पुलिस के समक्ष भी नाबालिग ने युवक पर कोई आरोप नहीं लगाए थे। पुलिस को 60 दिन के अंदर कोर्ट में चालान पेश करना था।

जांच में पुलिस को कुछ नहीं मिला तो क्लोजर रिपोर्ट तैयार हुई। लेकिन आरोपी युवक को जमानत नहीं मिली और वह जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंचा।

जिसके बाद कोर्ट ने युवक को जमानत दे दी, लेकिन नाबालिग के पेट से भ्रूण कहां, कैसे गायब हो गया, पुलिस के पास इस बात का कोई संतोषजनक जवाब नहीं है।

वहीं अल्ट्रासाउंड करने वाले डॉक्टर अपने बयान पर अडिग हैं। ये मामला अब हाईकोर्ट में हैं। कोर्ट ने सीआईडी को इस पूरे मामले की जांच करने का आदेश दिया है।

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