नई दिल्ली: केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपने अंतर्गत आने वाले विभिन्न विभागों के अधिकारियों को बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के मीडिया से बातचीत करने से बचने को कहा है। इस संबंध में मंत्रालय की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया है।
पिछले महीने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को जारी सर्कुलर में कहा गया, 'इस मंत्रालय की नजर में यह बात आई है कि मंत्रालय व मीडिया इकाइयों के अधिकारी सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर मीडिया से बात करते हैं।'
अधिकृत अधिकारी ही मीडिया को देंगे सूचना
सर्कुलर में पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) की एक नियमावली का भी हवाला दिया गया है, जिसमें सरकार की तरफ से मीडिया से बात करने संबंधी दिशानिर्देश हैं। नियमावली के मुताबिक, सिर्फ मंत्री, सचिव एवं विशेष तौर पर अधिकृत अधिकारी ही मीडिया को सूचना दे सकते हैं या मीडिया के प्रतिनिधियों के लिए उपलब्ध हो सकते हैं।
यदि किसी अन्य अधिकारी से संपर्क किया तो..
सर्कुलर में यह भी कहा गया है, कि मीडिया का कोई प्रतिनिधि यदि किसी अन्य अधिकारी से संपर्क करता है तो वह उसे पीआईबी से संपर्क करने के लिए कहेगा या मीडियाकर्मियों से मिलने से पहले मंत्रालय/विभाग के मंत्री या सचिव से अनुमति लेगा।
आधिकारिक सूचना पीआईबी से ही
मंत्रालय के तहत आने वाली सभी मीडिया इकाइयों और स्वायत्त संस्थाओं के प्रमुखों को यह सर्कुलर भेजा गया है। सर्कुलर में खास तौर पर बताया गया है कि प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया को पीआईबी के जरिए आधिकारिक सूचना दी जानी चाहिए। बहरहाल, एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि ऐसे सर्कुलर समय-समय पर नियमित तौर पर जारी किए जाते हैं।