कुलभूषण जाधव सुनवाई: जानिए UN कोर्ट में भारत ने क्या कहा

इंटरनेशनल कोर्ट में भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को जासूसी के आरोप में एक पाकिस्तानी आर्मी कोर्ट द्वारा मौत की सजा सुनाने के मामले की चार दिवसीय सार्वजनिक सुनवाई सोमवार को शुरू हुई। सुनवाई के पहले दिन इंडिया ने अपना पक्ष रखा।

Update: 2019-02-18 16:12 GMT
कुलभूषण जाधव: ICJ में 18 साल बाद भारत-पाक फिर आमने-सामने, दुनिया की निगाहें टिकीं

द हेग : इंटरनेशनल कोर्ट में भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को जासूसी के आरोप में एक पाकिस्तानी आर्मी कोर्ट द्वारा मौत की सजा सुनाने के मामले की चार दिवसीय सार्वजनिक सुनवाई सोमवार को शुरू हुई। सुनवाई के पहले दिन इंडिया ने अपना पक्ष रखा। जानिए क्या कहा इंडिया ने...

पूर्व सॉलीसिटर जनरल हरीश साल्वे ने सुनवाई के दौरान कहा, यह ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण मामला है जहां एक निर्दोष भारतीय की जिंदगी दांव पर है।उन्होंने कहा, पाकिस्तान का पक्ष पूरी तरह से जुमलों पर आधारित है, तथ्यों पर नहीं। साल्वे ने कहा कि राजनयिक संपर्क के बिना जाधव को निरंतर हिरासत में रखने को गैरकानूनी घोषित किया जाना चाहिए।

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हरीश ने अपनी बात मजबूती के साथ रखते हुए कहा, इसमें कोई संदेह नहीं कि पाकिस्तान इसका प्रयोग दुष्प्रचार के लिए कर रहा है। पाकिस्तान को बिना देरी राजनयिक संपर्क की इजाजत देनी चाहिए थी।

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उन्होंने कोर्ट को बताया, भारत ने जाधव को राजनयिक से मिलने देने के लिए पाकिस्तान को 13 रिमाइंडर भेजे हैं लेकिन इसकी इजाजत नहीं दी। पाकिस्तान ने जाधव की गिरफ्तारी के करीब एक महीने बाद मामला दर्ज किया था। अप्रैल 2016 में जाधव के खिलाफ मामला दर्ज हुआ व मई 2016 में जाधव से पूछताछ हुई और भारत ने मई, जून और जुलाई में राजनयिक संपर्क के लिए रिमाइंडर भेजे।

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साल्वे ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने जाधव को उसके अधिकार नहीं बताए।

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