करोड़ों नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खबर, अब करना होगा ये काम

अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपके लिए यह खबर बेहद जरूरी है। दरअसल, आयकर विभाग ने फॉर्म 16 को लेकर बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव का असर करोड़ों नौकरीपेशा लोगों पर पड़ने की उम्‍मीद है।

Update: 2019-06-05 08:04 GMT

नई दिल्ली: अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपके लिए यह खबर बेहद जरूरी है। दरअसल, आयकर विभाग ने फॉर्म 16 को लेकर बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव का असर करोड़ों नौकरीपेशा लोगों पर पड़ने की उम्‍मीद है।

आयकर विभाग ने मंगलवार को फॉर्म 16 टीडीएस सर्टिफिकेट जारी करने की डेडलाइन 25 दिन आगे बढ़ा दिया है। अब इंप्लायर्स अपने कर्मियों का वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए फॉर्म 16 टीडीएस सर्टिफिकेट 10 जुलाई तक इशू कर सकेंगे। हालांकि आइटीआर फाइल करने की डेडलाइन अभी भी 31 जुलाई तक ही है।

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इसलिए सैलरीड पर्सन को आइटीआर फाइल करने के लिए महज 20 दिन मिलेंगे अगर उन्हें 10 जुलाई को फॉर्म 16 टीडीएस सर्टिफिकेट मिलता है। इसके अलावा कंपनी द्वारा वित्त वर्ष 2018-19 के लिए टीडीएस स्टेटमेंट फॉर्म 24Q इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जमा कराने की डेडलाइन बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है।

क्‍या है फॉर्म 16

हर कंपनी अपने कर्मचारियों को जून के मध्‍य तक एक फॉर्म भेजती है, जिसे फॉर्म- 16 कहा जाता है। इस फॉर्म के जरिये कंपनी यह प्रूफ देती है कि आपकी सैलरी में जो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) बनता था, वह काटने के बाद आयकर विभाग के पास जमा कर दिया गया है। इस फॉर्म में वो सभी जानकारियां होती हैं, जिनकी जरूरत आपको आयकर रिटर्न भरने के लिए पड़ती हैं।

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यह हुआ है बदलाव

दरअसल, आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए नियोक्ताओं यानी कंपनियों के फार्म-16 जारी करने की अंतिम तिथि को 25 दिन बढ़ाकर 10 जुलाई कर दी है। यानी 10 जुलाई तक कंपनियां अपने कर्मचारियों को फॉर्म 16 जारी कर सकेंगी। हालांकि इस समयसीमा को बढ़ाए जाने से नौकरीपेशा लोगों के पास अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए 20 दिन का ही समय बचा रहेगा।

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