शाह 'जादा' वाली खबर से हटी रोक, कोर्ट के आदेश के बाद अब छपेगा लेख

Update: 2017-12-24 03:18 GMT
शाह 'जादा' वाली खबर से रोक हटी, कोर्ट के आदेश के बाद अब छपेगा लेख

अहमदाबाद: अमित शाह के भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के अध्यक्ष बनने के बाद उनके बेटे जय शाह की कंपनी का टर्नओवर 16000 गुना बढ़ जाने को लेकर न्यूज वेबसाइट 'द वायर' में प्रकाशित आलेख पर लगाई गई अंतरिम रोक यहां की एक अदालत ने हटा ली है। अदालत ने 12 अक्टूबर को जय शाह की याचिका मंजूर करते हुए इस संबंध में आदेश दिया था।

इस आदेश के तहत 'द वायर', उसके संपादक और आलेख के लेखक को जय शाह की कम अवधि में बेशुमार कमाई की कहानी को किसी भी तरह आगे बढ़ाने पर रोक लगाई गई थी। वेबसाइट ने 'गोल्डन टच ऑफ जय अमित शाह' नाम से एक आलेख प्रकाशित किया था, जिसमें जय शाह की कंपनी के टर्नओवर में अप्रत्याशित बढ़ोतरी का उल्लेख किया गया था। यह रोक मीडिया के सभी माध्यमों में लगाई गई थी। कोर्ट ने इस संबंध में इंटरव्यू, टीवी बहस समेत अन्य सभी संभावित माध्यमों पर रोक लगई थी।

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वेबसाइट ने इस 'रोक' को चुनौती दी थी और इसे प्रेस की स्वतंत्रता का हनन बताया था और कहा था कि आलेख में कुछ भी अपमानसूचक नहीं है। वेबसाइट ने कहा था कि यह सूचना सार्वजनिक रिकार्ड और जय शाह द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर प्रकाशित की गई थी। अदालत ने अपने आदेश में 'नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद'- वाक्य को छोड़कर बाकी सभी तथ्यों से रोक हटा ली है।

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वेबसाइट 'द वायर' की ओर से जारी बयान में कहा गया है, 'अदालत के नवीनतम आदेश के अनुसार, अब हम जय शाह के व्यापार के बारे में किसी भी तरह से लिखने और रिपोर्ट करने के लिए स्वतंत्र हैं। साथ ही हम वास्तविक कहानी के साथ सार्वजनिक गतिविधि करने के लिए भी स्वतंत्र हैं।'

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जय शाह के वकील ने अपना पक्ष रखते हुए कहा, कि 'वे लोग वास्तविक कहानी को वेबसाइट से हटाने की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस मुद्दे पर किसी भी तरह की चर्चा पर रोक की मांग कर रहे हैं।' निचली अदालत ने हालांकि, इस दलील को खारिज कर दिया। जय शाह के वकील ने इस मामले को ऊपरी अदालत में ले जाने तक एक माह के लिए चर्चित आलेख पर रोक लगाने की मांग की, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया।

आईएएनएस

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