JNU देशद्रोह केसः पुलिस की मांग पर CM केजरीवाल का बड़ा बयान

9 फरवरी 2016 को जेनयू में लगे थे देश विरोधी नारे। दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ख़त लिख कर मांगी केस चलाने की इजाज़त

Update:2020-02-19 22:38 IST

अभी तक 9 फरवरी 2016 को जेनयू में हुए प्रदर्शन और लगे देश विरोधी नारों का मामला खतम नहीं हुआ। दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री केजरीवाल से केस चलाने की अनुमति मांगी है। पुलिस ने केजरीवाल को लिखा ख़त।

दिल्ली सरकार ने नहीं दी केस चलाने की इजाज़त

दिल्ली सरकार ने अब तक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में लगे देश विरोधी नारों के संबंध में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलाने की इजाजत नहीं दी है। पटियाला हाउस कोर्ट में हुई मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने बताया कि अभी तक दिल्ली सरकार ने आरोपियों पर राजद्रोह का मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी है। जिसके बाद कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को आदेश दिया कि वो दिल्ली सरकार से अपना रुख साफ करने को कहे।

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स्पेशल सेल ने लिखा केजरीवाल को खत

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने केजरीवाल सरकार को खत लिखकर कन्हैया कुमार समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलाने की एक बार फिर से अनुमति मांगी है। स्पेशल सेल ने दिल्ली सरकार को लिखे खत में कहा है कि 9 फरवरी 2016 को जेएनयू में भारत विरोध नारे लगाए गए थे, जिसके बाद दिल्ली के वसंत कुंज थाने में आईपीसी की धारा 124A (राजद्रोह), 147, 149, 120B और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया था। वसंत कुंज पुलिस ने जांच के बाद 29 फरवरी 2016 को मामले को स्पेशल सेल को ट्रांसफर कर दिया था।

पहले भी मांगी थी इजाज़त

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के डिप्टी कमिश्नर प्रमोद सिंह कुशवाह ने सरकार को लिखे खत में बताया कि इससे पहले 10 जनवरी 2019 को दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 196 के तहत राजद्रोह का मुकदमा चलाने के लिए दिल्ली सरकार से इजाजत मांगी गई थी। और मामले से संबंधित दस्तावेजों को दिल्ली के गृह मंत्रालय को भी भेजा गया था। लेकिन दिल्ली सरकार ने तब भी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं दी थी।

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केजरीवाल ने कहा मामला मेरे अधिकार क्षेत्र का नहीं

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि ये मामला मेरे अधिकार क्षेत्र के अंदर नहीं आता है। केजरीवाल ने कहा कि जेएनयू छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष और सीपीआई नेता कन्हैया कुमार के देश विरोधी नारों के मामले पर फैसला उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। फिर भी मैं इस पर जल्द निर्णय के लिए विधि विभाग से बात करूंगा।

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