Kuldeep Sengar Bail: कुलदीप सेंगर को इलाज के लिए मिली दिल्ली हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत
Kuldeep Sengar Bail: कुलदीप सेंगर को हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है।;
Kuldeep Sengar Bail: दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक और उन्नाव बलात्कार मामले के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को रेटिना डिटेचमेंट के इलाज के लिए मेडिकल जमानत दे दी है। हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने निर्देश दिया कि सेंगर को प्रारंभिक मूल्यांकन के लिए दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में भर्ती कराया जाए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि उसकी स्थिति का स्थानीय स्तर पर इलाज किया जा सकता है या उसे कहीं और रेफर किया जाना होगा। उन्होंने कहा - "दो सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी गई और उसे एम्स दिल्ली में भर्ती कराया जाएगा जहाँ एम्स यह पता लगाएगा कि उसकी स्थिति का दिल्ली में ही इलाज किया जा सकता है या नहीं। अगर उसे अस्पताल से रिहा किया जाता है तो सेंगर को किसी ज्ञात स्थान पर रहना होगा और वह पीड़िता से संपर्क नहीं करेगा। स्थानीय सीबीआई उसकी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए एम्स के संपर्क में रहेगी। सेंगर रोजाना आईओ के संपर्क में रहेंगे।
सेंगर के वकील नारायणन हरिहरन ने तर्क दिया कि सेंगर की चिकित्सा स्थिति गंभीर है, जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सेंगर को रेटिना डिटेचमेंट के लिए सर्जरी की सलाह दी गई थी और वह चेन्नई में इलाज कराना चाहते थे। हरिहरन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सेंगर अन्य बीमारियों से भी पीड़ित थे।
दूसरी तरफ, पीड़िता का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता महमूद प्राचा ने जमानत याचिका का विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि जेल के भीतर पर्याप्त चिकित्सा उपचार प्रदान किया जा सकता है। उन्होंने सेंगर की मेडिकल रिपोर्ट की सटीकता के बारे में चिंता व्यक्त की। प्राचा ने जोर देकर कहा कि सेंगर ने पीड़िता और उसके परिवार के लिए संभावित खतरा पैदा किया है, जिनकी सुरक्षा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के संरक्षण में है।
क्या था मामला?
उन्नाव में एक युवती का 11 जून से 20 जून, 2017 के बीच सेंगर द्वारा अपहरण और बलात्कार किया गया था। फिर उसे 60,000 रुपये में बेच दिया गया। बाद में उसे माखी पुलिस स्टेशन से बरामद किया गया। इसके बाद पीड़िता को लगातार पुलिस अधिकारियों द्वारा मुंह खोलने के खिलाफ धमकाया गया और चेतावनी दी गई। इस मामले ने तब विवादास्पद मोड़ ले लिया जब बिना नंबर प्लेट वाली एक लॉरी ने पीड़िता की कार को टक्कर मार दी। पीड़िता और उसके वकील गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि उसकी दो मौसी की मौत हो गई। अगस्त 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव बलात्कार मामले से जुड़े चार मामलों की सुनवाई दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी और आदेश दिया था कि इसे प्रतिदिन आधार पर चलाया जाए और 45 दिनों के भीतर पूरा किया जाए। दिसंबर 2019 में सेंगर को नाबालिग पीड़िता के साथ बलात्कार के साथ-साथ पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के लिए दोषी ठहराया गया था। बलात्कार के मामले में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और हिरासत में मौत के मामले में 10 साल के लिए जेल भेज दिया गया।