पब्लिक की बेहद मांग पर, पैन के साथ आधार जोड़ने की समयसीमा 30 सितंबर तक बढ़ी

पैन कार्ड के साथ बायोमेट्रिक पहचान संख्या ‘आधार’ को जोड़ने की समयसीमा को 6 माह और बढ़ाकर 30 सितंबर 2019 कर दिया है। आपको बता दें, यह छठा मौका है जब सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने के लिये समयसीमा बढ़ाई है। 

Update: 2019-04-01 05:35 GMT

नई दिल्ली : पैन कार्ड के साथ बायोमेट्रिक पहचान संख्या ‘आधार’ को जोड़ने की समयसीमा को 6 माह और बढ़ाकर 30 सितंबर 2019 कर दिया है। आपको बता दें, यह छठा मौका है जब सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने के लिये समयसीमा बढ़ाई है।

यह भी पढ़ें…UPA सरकार के नेता भ्रष्ट थे, राष्ट्र हित से ऊपर रखते थे अपने हित को: PM मोदी

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा, यदि कोई विशिष्ट छूट नहीं दी जाती है तो, आधार संख्या के बारे में सूचना देने और पैन को आधार संख्या से जोड़ने की अंतिम तिथि अब 30 सितंबर 2019 है। एक अप्रैल 2019 से आयकर रिटर्न भरते हुये आधार नंबर का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।

यह भी पढ़ें…मेनका गांधी ने बिजेथुआ धाम में भगवान के किये दर्शन, वोटर्स से की ये अपील

 

Tags:    

Similar News