पब्लिक की बेहद मांग पर, पैन के साथ आधार जोड़ने की समयसीमा 30 सितंबर तक बढ़ी

पैन कार्ड के साथ बायोमेट्रिक पहचान संख्या ‘आधार’ को जोड़ने की समयसीमा को 6 माह और बढ़ाकर 30 सितंबर 2019 कर दिया है। आपको बता दें, यह छठा मौका है जब सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने के लिये समयसीमा बढ़ाई है। 

Update:2019-04-01 11:05 IST

नई दिल्ली : पैन कार्ड के साथ बायोमेट्रिक पहचान संख्या ‘आधार’ को जोड़ने की समयसीमा को 6 माह और बढ़ाकर 30 सितंबर 2019 कर दिया है। आपको बता दें, यह छठा मौका है जब सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने के लिये समयसीमा बढ़ाई है।

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केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा, यदि कोई विशिष्ट छूट नहीं दी जाती है तो, आधार संख्या के बारे में सूचना देने और पैन को आधार संख्या से जोड़ने की अंतिम तिथि अब 30 सितंबर 2019 है। एक अप्रैल 2019 से आयकर रिटर्न भरते हुये आधार नंबर का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।

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