लॉकडाउन में मजदूरों के पलायन को लेकर दायर याचिका पर आज SC में सुनवाई

कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते देशभर में बड़े शहरों से पलायन कर रहे प्रवासी मजदूरों को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। सीजेआई एस ए बोबड़े और जस्टिस एल नागेश्वर राव की पीठ वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर दिशा- निर्देश जारी करने की मांग की गई है।

Update: 2020-03-30 04:16 GMT

नई दिल्ली : कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते देशभर में बड़े शहरों से पलायन कर रहे प्रवासी मजदूरों को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। सीजेआई एस ए बोबड़े और जस्टिस एल नागेश्वर राव की पीठ वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर दिशा- निर्देश जारी करने की मांग की गई है।

 

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वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने याचिका में कहा है कि कोरोना के चलते लॉकडाउन होने से हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर अपने परिवार के साथ सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। इनमें बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं और दिव्यांग भी शामिल हैं। उनके पास ना तो रहने की सुविधा है और ना ही खाने पीने व ट्रांसपोर्ट की। इसलिए सुप्रीम कोर्ट देश भर में प्रशासन को आदेश दे कि इन लोंगों को हर जगह शेल्टर होम में रखकर सुविधाएं दी जाएं।

 

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बता दें कि कोरोना वायरस महामारी का संकट हिंदुस्तान में बढ़ता जा रहा है. सोमवार सुबह तक देश में कोरोना वायरस पीड़ितों की संख्या 1100 के पार कर गई है, जबकि 30 लोग अबतक अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं, लॉकडाउन के बीच दिहाड़ी मजदूरों का सैलाब सड़कों पर उतर आया है। ये पैदल ही अपने घरों की ओर बढ़ रहे हैं. डॉक्टर चेतावनी दे रहे हैं कि लॉकडाउन में लोगों के एकसाथ ऐसा करने से कोरोना वायरस महामारी के सामुदायिक संक्रमण का खतरा है।

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