Supreme Court: श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में साइंटिफिक सर्वे की मांग पर सुनवाई आज
Supreme Court: जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस शुधांशु धूलिया की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।
Supreme Court: मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में साइंटिफिक सर्वे की मांग को लेकर आज शुक्रवार (22 सितंबर) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस शुधांशु धूलिया की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। जुलाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह की साइंटिफिक सर्वे कराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद ट्रस्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में दी हैं ये दलीलें
याचिका में ट्रस्ट ने 1968 में हुए समझौते की वैधता के खिलाफ तर्क देते हुए इसे दिखावा और धोखाधड़ी बताया है। याचिका मे कहा गया है कि भूमि को आधिकारिक तौर पर ईदगाह नाम के तहत पंजीकृत किया ही नहीं जा सकता है क्योंकि इसका टैक्स कटरा केशव देव, मथुरा के उपनाम के तहत एकत्र किया जा रहा है। श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आशुतोष पांडेय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।
जानें क्या है श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद?
दरअसल, 13.37 एकड़ भूमि पर मालिकाना हक को लेकर विवाद चल रहा है। श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर के पास 10.9 एकड़ जमीन है। बाकी जमीन शाही ईदगाह के पास में है। कई संगठनों की ओर से आरोप लगाया गया है कि शाही ईदगाह को अवैध तरीके से कब्जा करके बनाया गया है। साथ उस जमीन पर ईदगाह पक्ष की और दावा भी किया जा रहा है। इस मामले को लेकर कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इनमें कई याचिकाओं पर मथुरा कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इन्ही में एक याचिका शाही ईदगाह परिसर के साइंटिफिक सर्वे की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी। याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।