Ayodhya Ram Mandir: रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए मीडिया एडवाइजरी जारी, इस चैनल पर होगा लाइव प्रसारण

Ramlala Pran Pratishtha: भारत सरकार ने यह भी दिशा निर्देश दिया है कि, इस पर उन्हीं लोगों के आवेदन को शामिल किया जायेगा जो पीआईबी से एवं राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त जर्नलिस्ट है तथा विदेशी मीडिया के जर्नलिस्ट के पास वैलिड वीजा होना चाहिए।

Newstrack :  Network
Update: 2024-01-17 16:01 GMT

अयोध्या राम मंदिर (Social Media)

Ramlala Pran Pratishtha: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 22 जनवरी 2024 को श्री रामलला मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बुधवार (17 जनवरी) को मीडिया एडवाइजरी जारी की। इस एडवाइजरी में दो पन्नों का आदेश संलग्न है। एडवाइजरी को जानकारी मीडिया को एक दिन पहले ही दी गयी थी।

इस संबंध में बुधवार को आयुक्त गौरव दयाल, पुलिस महानिरीक्षक प्रवीण कुमार एवं अपर जिलाधिकारी, उपनिदेशक सूचना के साथ इस पर व्यापक चर्चा की गयी। आयुक्त एवं पुलिस महानिरीक्षक ने कहा कि, इस मीडिया एडवाइजरी एवं सुरक्षा मानकों के अनुसार ही मीडिया के लिए आवश्यक पास जारी किये जा रहे हैं।

प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का दूरदर्शन के सभी चैनलों पर प्रसारण 

इसके क्रम में उपनिदेशक ने बताया कि, इसमें यह भी निर्णय हुआ कि केन्द्र सरकार ने दिशा निर्देश दिया है कि 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का दूरदर्शन के न्यूज़ एवं नेशनल चैनल तथा अन्य क्षेत्रीय चैनल लाइव टेलीकास्ट करेंगे। सभी लोगों को लिंक उपलब्ध कराया जायेगा। इसका इससे सम्बंधित सूचनाओं का शेयर एएनआई एवं सभी टीवी चैनल से किया जायेगा। इसको नेशनल एवं इंटरनेशनल ब्राडकास्टर को लिंक दिया जायेगा।

PIB ने जारी किया नंबर 

भारत सरकार के अधीन पत्र सूचना कार्यालय/पीआईबी शीतल अगरल को ब्राडकास्टर को सूचना उपलब्ध कराने हेतु नामित किया है। उनका मोबाइल नंबर- 8492856840 है। ईमेल-socialmedia@pib.gov.in पर सम्पर्क कर सकते हैं। इंटरनेशनल चैनल के लिए प्रसार भारती ने नंबर- 9810587806 से तथा ईमेल-shashanktiwari@prasarbharat.gov.in पर कर सकते हैं। साथ ही, अयोध्या में केन्द्र एवं राज्य सरकार के समन्वय से श्री राम कथा संग्रहालय नया घाट पर मीडिया सेन्टर की स्थापना की जा रही है।

18 जनवरी की दोपहर से होगा चालू 

यह मीडिया सेंटर 18 जनवरी की दोपहर से चालू हो जायेगा। तथा यहां पर पूर्व में भी मीडिया सेन्टर की स्थापना की जाती रही है। इससे हमारे मीडिया साथी अवगत भी है। साथ ही किसी मीडिया संगठन को कवरेज के लिए जो अयोध्या में कार्यक्रम हो रहा है उसके लिए भारत सरकार के पीआईवी द्वारा एक सेन्टालाइज पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल से जानकारियां ली जा सकती है, जिसका ंhttps://accreditation.pib.gov.in/mediaregistration/mediaregistrationOTP.aspx पर ली जा सकती है।

उन्हीं लोगों के आवेदन को शामिल होंगे जो... 

भारत सरकार ने यह भी दिशा निर्देश दिया है कि, इस पर उन्हीं लोगों के आवेदन को शामिल किया जायेगा जो पीआईबी से एवं राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त जर्नलिस्ट है तथा विदेशी मीडिया के जर्नलिस्ट के पास वैलिड वीजा होना चाहिए। साथ ही, भारत सरकार ने यह भी दिया है कि प्रिन्ट मीडिया के मल्टी संस्करण के समाचार पत्रों को अधिकतम 06 पास कैमरामैन के जारी किये जायेंगे तथा अन्य प्रिन्ट मीडिया को अधिकतम 03 पास कैमरामैन के साथ जारी किया जायेगा। वायर एजेंसी को अधिकतम 06 पास कैमरामैन के साथ जारी किये जायेंगे तथा न्यूज चैनल को अधिकतम 06 पास कैमरामैन के साथ जारी किये जायेंगे।

प्रेस प्रतिनिधियों के पास ये करेंगे अनुमोदित

मीडिया रजिस्टेशन के लिए ंhttps://accreditation.pib.gov.in/mediaregistration/mediaregistrationOTP.aspx पर है। यह भी अवगत कराना है कि भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय के अपर महानिदेशक विजय कुमार समन्वय कर रहे हैं, जिनका 9031573999 है तथा अन्य भारत सरकार के सूचना अधिकारी जय सिंह 9450437630 है, कोई भी जानकारी हो कर सकते हैं। भारत सरकार से आने वाले किसी प्रेस प्रतिनिधियों के पास इन्ही अधिकारियों के अनुमोदन से जारी किये जायेंगे।

पास 18 जनवरी से जारी होगी

साथ ही, यह भी अवगत कराना है कि सूचना निदेशालय स्तर पर एवं लोक भवन में सूचना निदेशक, अपर सूचना निदेशक व सूचना अधिकारी चन्द्र विजय वर्मा 7524008803 द्वारा मीडिया की सूची तैयार की जा रही है। उसमें बाहर से एवं लखनऊ की जो भी मीडिया की सूची आयेंगी, वही से जारी किया जायेगा। यह पास 18 जनवरी से जारी की जायेगी।

यह भी उल्लेख करना है कि उपनिदेशक सूचना/लोकभवन मीडिया सेन्टर डा. मुरलीधर सिंह 7080510637 ने बताया है कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुये पास जारी किये जायेंगे जहां तक स्थानीय मान्यता प्राप्त सक्रिय चैनल वाले प्रतिनिधि के पास जारी किये जायेंगे। साप्ताहिक, मासिक, पाक्षिक आदि के पास जारी नहीं किये जायेंगे। मण्डलायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक एवं जिलाधिकारी एवं सूचना निदेशक ने भारत सरकार के आदेशों का शत प्रतिशत पालन करने का निर्देश दिया है।

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