MP News: मदरसों में गैर मुस्लिमों को धार्मिक शिक्षा दी तो मान्यता होगी रद्द, एमपी सरकार का बड़ा फैसला

MP News: मोहन यादव सरकार ने मदरसों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब गैर मुस्लिम बच्चों को मदरसे में धार्मिक शिक्षा दी गई तो कड़ी कार्रवाई होगी। बच्चों को उनके अभिभावकों की अनुमति के बिना धार्मिक शिक्षा दी जा रही होगी तो ऐसे मदरसों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी।

Written By :  Ashish Kumar Pandey
Update: 2024-08-17 09:08 GMT

मदरसों में गैर मुस्लिमों को धार्मिक शिक्षा दी तो मान्यता होगी रद्द   (photo: social media )

MP News: मध्य प्रदेश में मदरसों को लेकर राज्य की मोहन यादव सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी करते हुए मदरसों में पढ़ रहे छात्रों के भौतिक सत्यापन का आदेश जारी किया है। इस दौरान अगर वहां फर्जी तरीके से गैर-मुस्लिम या मुस्लिम बच्चों के नाम पाए जाते हैं या बच्चों को उनके अभिभावकों की अनुमति के बिना धार्मिक शिक्षा दी जा रही होगी तो ऐसे मदरसों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी।

स्कूल शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को आदेश जारी करते हुए कहा कि प्रदेश के मदरसों में शासकीय अनुदान प्राप्त किए जाने के उद्देश्य से अनेक गैर मुस्लिम बच्चों के नाम फर्जी रूप से छात्र/छात्राओं के रूप में दर्ज हैं। इसका शीघ्र सत्यापन कराए जाने की आवश्यकता है।

जानिए क्या कहा सरकार ने अपने आदेश में

-ऐसे मदरसे जो मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं का भौतिक सत्यापन कराया जाए कि ऐसे मदरसों में शासन से अनुदान प्राप्त करने के लिए फर्जी रूप से गैर-मुस्लिम अथवा मुस्लिम बच्चों के नाम दर्ज तो नहीं है, यदि ऐसे मदरसों में फर्जी रूप से बच्चों के नाम दर्ज पाये जाते हैं तो अनुदान बंद करने, मान्यता समाप्त करने एवं उपयुक्त दाण्डिक प्रावधानों के तहत कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

-भारतीय संविधान के अनुच्छेद - 28 (3) के अनुसार राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाली किसी शैक्षिणिक संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली किसी धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए या ऐसी संस्था में या उससे संलग्न स्थान में की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए तब तक बाध्य नही किया जायेगा जब तक कि उस व्यक्ति ने या यदि ऐसा व्यक्ति अवयस्क है तो उसके सरंक्षक ने इसके लिए अपनी सहमति नही दे दी है।

-उक्त संवैधानिक प्रावधान के अनुसार यदि शासन द्वारा मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता प्राप्त मदरसों में अध्ययनरत बच्चों को उनकी (यदि वह अव्यस्क है तो उनके अभिभावकों) की स्पष्ट सहमति के बिना उनके धर्म की शिक्षा के विपरित दीनी तालीम दी जा रही है या किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने अथवा उपासना में उपस्थित होने को बाध्य किया जा रहा है, तो ऐसे मदरसों के सभी शासकीय अनुदान बंद किया जाए। इसके अलावा उनकी मान्यता समाप्त करने की विधिवत कार्यवाही एवं अन्य उपयुक्त वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

जानिए क्या बोले मंत्री जी

स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों के भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट जल्द देने को निर्देश दिए हैं। गैर-मुस्लिमों के साथ-साथ अगर मुस्लिम बच्चों के भी नाम फर्जी तरीके से दर्ज हैं या किसी भी धर्म के बच्चे को बिना अभिभावकों की अनुमति के दीनी तालीम दी जा रही होगी तो कड़ी कार्रवाई करेंगे।

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