New Rules in January 2023: 1 जनवरी से बैंक लॉकर से जुड़े नियमों में हो रहे बदलाव, जानें इसके बारे में सबकुछ

New Rules in January 2023: ये बदलाव देश की सुप्रीम बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के निर्देश पर हो रहे हैं।

Update:2022-12-20 10:16 IST

New Locker Rules (photo: social media )

New Rules in January 2023: साल 2022 अपन अंत की ओर है। कुछ ही दिनों में नए वर्ष का आगमन हो जाएगा। जनवरी 2023 से हर क्षेत्र में कई बड़े बदलाव हो रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर भी इन बदलावों से गुजर रहा है। बैंकों में लॉकर रखने का प्रचलन आम है। अगर आपका भी बैंक में लॉकर है या आप लेने की मंशा रखते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। नए साल में बैंक लॉकर से जुड़े कई नियमों में बदलाव हो रहे हैं।

ये बदलाव देश की सुप्रीम बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के निर्देश पर हो रहे हैं। नए नियम लागू होने के बाद लॉकर से जुड़े मामलों में बैंकों की मनमानी पर नकेल कसेगी और साथ ही ग्राहकों को होने वाले नुकसान की स्थिति में वे अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकेंगे। यही वजह है कि बैंक लॉकर से जुड़े नए नियमों का जानना आपके लिए जरूरी है।

1 जनवरी से होने वाले बदलाव

आरबीआई की संशोधित अधिसूचना के मुताबिक, नए नियम लागू होने के बाद बैंकों को खाली लॉकरों की लिस्ट और वेटिंग लिस्ट दिखानी जरूरी होगी। इसके अलावा बैंकों के पास लॉकर के लिए ग्राहकों से एक बार में अधिक से अधिक तीन साल का किराया लेने का अधिकार होगा। किसी ग्राहक को नुकसान होने की स्थिति में बैंक अब अपनी शर्तों का हवाला देकर क्षतिपूर्ति देने से मुकर नहीं सकेंगे। उन्हें ग्राहकों को हुए नुकसान की भरपाई करनी होगी।

रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंकों की जिम्मेदारी है कि वे परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित करें। उन्हें परिसर की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाना होगा। आग, चोरी/डकैती, इमारत का गिरना इत्यादि होने पर बैंक को ही नुकसान की भरपाई करनी होगी। वहीं, अगर किसी प्राकृतिक आपदा, ईश्वरीय गतिविधियों, ग्राहक की गलती एवं लापरवाही से लॉकर में रखे सामग्री को नुकसान पहुंचता है तो इसके लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होंगे। इसके अलावा बैंकों को ग्राहकों के ईमेल आईडी या फिर उनके रजिस्टर्ड नंबर पर अलर्ट भेजना भी जरूरी होगा।

31 दिसंबर से पहले एग्रीमेंट कराना जरूरी

एसबीआई और पीएनबी समेत तमाम अन्य बैंक तमाम अपने लॉकर ग्राहकों को आरबीआई की संशोधित अधिसूचना की जानकारी मोबाइल एसएमएस के माध्यम से भेज रहे हैं। इनमें कहा जा रहा है कि 1 जनवरी 2023 तक मौजूदा लॉकर ग्राहकों के साथ लॉकर एग्रीमेंट रिन्यू किया जाएगा। नए अग्रीमेंट को 31 दिसंबर 2022 से पहले एक्जीक्यूट किया जाना है।

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