Marital Dispute: बूढ़ी सास के साथ नहीं रहना चाहती बीवी, हाई कोर्ट ने तलाक मंजूर किया

Marital Dispute: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक वैवाहिक मामले में कहा कि वैवाहिक दायित्वों के अनुसार अपने जीवन पैटर्न को समायोजित करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो तलाक ही बेहतर है।

Written By :  Neel Mani Lal
Update:2024-05-07 18:56 IST

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय बूढ़ी सास के साथ नहीं रहना चाहती बीवी, हाई कोर्ट ने तलाक मंजूर किया: Photo- Social Media

Marital Dispute: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक फैसले में कहा है कि जब कोई वैवाहिक रिश्ते में प्रवेश करता है, तो उसे वैवाहिक दायित्वों के अनुसार अपने जीवन पैटर्न को समायोजित करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो तलाक ही बेहतर है।

न्यायमूर्ति सुधीर सिंह और न्यायमूर्ति हर्ष बंगर की खंडपीठ ने कहा - इस बात को दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि जब कोई विवाह में प्रवेश करता है, तो वह दोनों की भलाई के लिए और अपने बच्चों (यदि कोई हो) के साथ दो लोगों के सामंजस्यपूर्ण जीवन के लिए अपनी पूर्ण स्वतंत्रता का एक हिस्सा समर्पित कर देता है। इसलिए किसी को अपने वैवाहिक दायित्वों के आलोक में अपने जीवन पैटर्न को समायोजित करना चाहिए।

अदालत ने हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक के लिए अपने पति की याचिका को अनुमति देने वाले ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक महिला की अपील को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।

माजरा क्या है?

इस जोड़े ने 1999 में शादी की थी लेकिन पति ने 2016 में तलाक के लिए अर्जी दी। उसकी याचिका को 2019 में हरियाणा के पलवल की एक अदालत ने अनुमति दे दी थी।

महिला अपनी दो बेटियों के साथ 2016 से पति से अलग रह रही है। यह भी पाया गया कि महिला ने यह जानने के बावजूद कि उसकी 75 वर्षीय सास और एक ननद की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उसने उनके साथ गांव में रहने से इनकार कर दिया और इसके बजाय अपने पति को गांव से बाहर जाने के लिए कहा।

कोर्ट ने कहा - जब उपर्युक्त परिस्थिति, अर्थात् अपीलकर्ता की अपेक्षा/जिद कि पति को अपनी वृद्ध मां और मानसिक रूप से अस्वस्थ बहन को छोड़ने के बाद उसके साथ रहना चाहिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों के आलोक में विचार किया जाता है, यह वास्तव में "क्रूरतापूर्ण कार्य" होगा।

अदालत ने यह भी पाया कि महिला एक आध्यात्मिक संगठन ब्रह्माकुमारीज़ में शामिल हो गई थी, जहाँ महिलाओं द्वारा ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। यह मानते हुए कि दंपति 2016 में अलग हो गए हैं और तब से फिर से जुड़ने का कोई प्रयास नहीं किया गया है, अदालत ने कहा कि यह मानने का हर कारण है कि उनका वैवाहिक संबंध भावनात्मक रूप से खत्म हो चुका है और मरम्मत के लायक नहीं है। इस प्रकार यह राय दी गई कि तलाक की डिक्री को रद्द करना उन्हें पूरी तरह से असामंजस्य, मानसिक तनाव और तनाव में एक साथ रहने के लिए मजबूर करने जैसा होगा जो केवल क्रूरता को बढ़ावा देगा।

तलाक को बरकरार रखते हुए कोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट ने महिला को कोई गुजारा भत्ता नहीं दिया है। हालाँकि कोर्ट ने पाया कि पत्नी ने खुद इसके लिए कोई आवेदन दायर नहीं किया था। कोर्ट ने कहा - जो भी हो, 1955 के अधिनियम की धारा 25 में ही यह परिकल्पना की गई है कि पत्नी तलाक की डिक्री के बाद भी स्थायी गुजारा भत्ता देने के लिए कार्यवाही शुरू कर सकती है। इसलिए डिक्री पारित होने के साथ ही न्यायालय का काम समाप्त नहीं हो जाता है और उसके बाद भी गुजारा भत्ता देने का अधिकार क्षेत्र उसके पास बना रहता है। इसलिए, पत्नी के लिए स्थायी गुजारा भत्ता का दावा करने का अधिकार खुला रखते हुए, अदालत ने उसके पति को तीन महीने के भीतर अंतरिम स्थायी गुजारा भत्ता के लिए 5 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।

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