जुर्माना 1 लाख 13 हजार: बाइक चालक की हालत हुई खराब, आप भी अब रहें सावधान

प्रकाश बिना हेलमेट पहने गाड़ी चला रहा था और उसके वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं था। उसने मध्यप्रदेश से यह दोपहिया वाहन खरीदा और बिना गाडी का रजिस्ट्रेशन कराये पानी के ड्रम बेचने के लिए रायगड़ा चला गया

Update: 2021-01-14 11:30 GMT
मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करने पर बाइकसवार पर लगाया 1 लाख 13 हजार का जुर्माना

भोपाल: परिवहन विभाग द्वारा वाहन उल्लंघन करने पर बहुत तरह के जुर्माना लगाए जा रहे हैं। रायगड़ा ज़िले में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ने नए मोटर व्हीकल एक्ट के कई कानूनों का उल्लंघन करने पर मध्यप्रदेश के एक व्यक्ति पर अविश्वसनीय रूप से एक बड़ा जुर्माना लगाया है। ओडिशा में संशोधित मोटर व्हीकल कानून 2019 के अंतर्गत किसी भी दुपहिया वाहन पर लगाई गयी जुर्माने की यह रकम सबसे बड़ी रकम मानी जा रही है।

प्रकाश बंजारा पर नियम उल्लंघन का शिकार

मध्यप्रदेश के मंदसौर ज़िले के अमरपुरा गांव के रहने वाले प्रकाश बंजारा पर नियम उल्लंघन का शिकार होना पड़ा है। प्रकाश एक दोपहिया वाहन पर पानी इकठ्ठा करने वाले ड्रम बेच रहा था जब आज रायगड़ा शहर के (DIB) चौक के पास ट्रैफिक पुलिस ने कागजात देखने के लिए उसे रोका। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने पुलिसकर्मियों के साथ उसके कागजात की जांच की।

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1,13000 रुपयों का जुर्माना

रजिस्ट्रेशन नंबर, बीमा के कागज़ और ड्राइविंग लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाने और हेलमेट न पहनने के जुर्म में परिवहन विभाग ने उसके ऊपर 1,13000 रुपयों का जुर्माना लगाया है। जिसमें 1000 रूपए हेलमेट न पहनने के लिए , 2000 रूपए गाड़ी का बीमा न कराने पर, रूपए 5000 का जुर्माना गाड़ी का रजिस्ट्रेशन न कराने पर और 5000 रूपए का फाइन वैध ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर किया गया है वाहन विक्रेता द्वारा वाहन की बिक्री के दौरान CH -VII 182 A -1 का उल्लंघन करने के लिए एक लाख रूपए का बड़ा जुर्माना किया गया है।

परिवहन विभाग ने चालान किया है, उसके अनुसार प्रकाश बिना हेलमेट पहने गाड़ी चला रहा था और उसके वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं था। उसने मध्यप्रदेश से यह दोपहिया वाहन खरीदा और बिना गाडी का रजिस्ट्रेशन कराये पानी के ड्रम बेचने के लिए रायगड़ा चला गया।

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