Ram Rahim: 10वीं बार जेल से बाहर आया गुरमीत राम रहीम, 21 दिनों की मिली है फरलो

Ram Rahim: राम रहीम सिरसा स्थित अपने आश्रम में दो महिला अनुयायियों से बलात्कार के मामले में 20 साल की कैद की सजा काट रहा है।

Newstrack :  Network
Update:2024-08-13 08:50 IST

Ram Rahim (Pic: Social Media)

Ram Rahim: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर फरलो मिल गई है। इसके बाद राम रहीम आज यानी मंगलवार (13 अगस्त) को सुनारिया जेल से करीब 6:30 बजे पुलिस सुरक्षा में बाहर निकल आया है। राम रहीम को 21 दिन की फरलो दी गई है। जानकारी के मुताबिक वो उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बरनावा आश्रम में फरलो की अवधि बिताएगा। बता दें कि दो साध्वियों के यौन शोषण मामले सजा मिलने के बाद साल 2017 से राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है।

बता दें कि गुरमीत राम रहीम को बड़ी राहत देते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (SGPC) द्वारा दायर याचिका का निपटारा कर दिया है, जिसमें डेरा प्रमुख को पैरोल या फरलो पर रिहा न करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार ऐसे मुद्दों पर निर्णय लेने में सक्षम है। दिलचस्प बात ये है कि हरियाणा सरकार पहले ही हाई कोर्ट को बता चुकी है कि डेरा प्रमुख वैधानिक प्रावधान के अनुसार पैरोल और फरलो के हकदार हैं।

राम रहीम को कब-कब मिली पैरोल?

डेरा प्रमुख राम रहीम को साल 2024 में दूसरी बार पैरोल मिली है। इससे पहले उसे 9 बार पैरोल मिल चुकी है। 24 अक्टूबर 2020 को राम रहीम को पहली बार पैरोल मिली थी। इसके बाद 21 मई 2021 को दूसरी बार, 7 फरवरी 2022 को तीसरी बार, जून 2022 में चौथी बार, अक्टूबर 2022 में पांचवी बार, 21 जनवरी 2023 को छठी बार, 20 जुलाई 2023 को सातवीं बार, नवंबर 2023 में राम रहीम को आठवीं, 9वीं बार 19 जनवरी 2024 पैरोल मिली थी। इसके बाद दसवीं बार उसे आज यानी 13 अगस्त को 21 दिन की पैरोल पर बाहर आया है।

किस मामले में सुनारिया जेल में बंद है राम रहीम?

राम रहीम सिरसा स्थित अपने आश्रम में दो महिला अनुयायियों से बलात्कार के मामले में 20 साल की कैद की सजा काट रहा है। राम रहीम को पंचकूला की एक विशेष सीबीआई अदालत ने अगस्त 2017 में मामले में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी। इसके अलावा गुरमीत राम रहीम को पूर्व डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में भी कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी।  

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