Money Laundering Case: मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन की जमानत नामंजूर
Money Laundering Case: मनी लांड्रिंग मामले में दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन को गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है।
Money Laundering Case: मनी लांड्रिंग मामले में आरोपी दिल्ली के मंत्री और आप नेता सत्येंद्र जैन को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने मनी लांड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की जमानत नामंजूर कर दी। इसके लिये सभी आवेदनों को भी अदालत ने खारिज कर दिया है। इससे पहले बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने निर्णय टाल दिया था।
बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जून 2022 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू की विशेष अदालत में गुरूवार को दोपहर 2 बजे के बाद अपना निर्णय सुनाया। कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन और दो अन्य की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
ईडी ने जैन को 30 मई को गिरफ्तार किया था और 12 जून से वह न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं। मामले में पिछली सुनवाई 10 नवंबर को हुई थी और तब कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। राउज एवेन्यू कोर्ट के जज विकास ढुल ने दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन की याचिका के अलावा मामले के दो अभियुक्तों वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत याचिकाओं को भी खारिज कर दिया है।
सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लांड्रिंग का यह मामला ईडी ने दर्ज करवाया था। ईडी ने कोर्ट में आज सत्येंद्र जैन के खिलाफ सबूतों को कोर्ट में पेश किया। ईडी ने अदालत में सत्येंद्र जैन को जमानत देने का विरोध किया है। ईडी ने कोर्ट में कहा यदि अगर सत्येंद्र जैन को जमानत दी जाती है तो वह अपने पद और पावर का इस्तेमाल करके गवाहों को डरा धमका सकते हैं। वहीं सत्येंद्र जैन के वकील की तरफ से कोर्ट में दलील दी गयी कि मनी लांड्रिंग केस में जांच के लिये सत्येंद्र जैन की जरूरत नही है। उन्हे हिरासत में रखना सही नहीं है।