'हिंदू पाकिस्तान' पर थरूर की बढ़ी मुसीबत, जारी हुआ गिरफ़्तारी वारंट

पश्चिम बंगाल के कोलकाता की एक कोर्ट ने 'हिंदू पाकिस्तान' वाले कथित बयान को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ 13 अगस्त मंगलवार को गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। थरूर ने कथित तौर पर कहा था कि यदि बीजेपी फिर से सत्ता में आई तो यह पार्टी फिर से संविधान लिखेगी और एक 'हिंदू पाकिस्तान' के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगी।

Update:2019-08-14 11:01 IST

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के कोलकाता की एक कोर्ट ने 'हिंदू पाकिस्तान' वाले कथित बयान को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ 13 अगस्त मंगलवार को गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। थरूर ने कथित तौर पर कहा था कि यदि बीजेपी फिर से सत्ता में आई तो यह पार्टी फिर से संविधान लिखेगी और एक 'हिंदू पाकिस्तान' के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगी। थरूर के इस बयान से विवाद पैदा हो गया था और बीजेपी का कहना था कि थरूर इस बयान के लिए माफी मांगे।

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मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (सीएमएम) दिपंजन सेन ने वकील सुमित चौधरी की याचिका पर थरूर के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी। सुमित चौधरी ने थरूर द्वारा तिरुवनंतपुरम में दिए गए कथित बयान के मद्देनजर यहां सीएमएम कोर्ट में मामला दायर किया था।

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याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि पूर्व केन्द्रीय मंत्री धार्मिक आधार पर लोगों के विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए जानबूझकर काम कर रहे है। सुमित चौधरी ने कहा कि, 'मंगलवार की सुनवाई के दौरान किसी वकील द्वारा अदालत में थरूर का प्रतिनिधित्व नहीं किया गया जिसके बाद कांग्रेस सांसद के खिलाफ वारंट जारी किया गया'।

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