Sonali Phogat Death: विवादित रेस्तरां कर्लीज पर बुलडोजर चलाने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
Sonali Phogat death Case: गोवा के प्रसिद्ध रेस्तरां, 'कर्लीज' हाल में उस समय चर्चा में आ गया था जब सोनाली फोगट को मौत से कुछ घंटे पहले आउटलेट पर पार्टी करते हुए पाया गया था।
Sonali Phogat death Case: गोवा के कर्लीज क्लब को गिराने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इससे पूर्व गोवा के कर्लीज क्लब को ढहाने के लिए बुलडोजर चलाने की तैयारी कर ली गई थी। इस बीच होटल प्रबंधन भाग कर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और उसे राहत मिल गई। भाजपा नेता सोनाली फोगाट की मौत से जुड़े उत्तरी गोवा के विवादित रेस्तरां पर बुलडोजर चल रहा था। रेस्तरां को तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) मानदंडों का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है। यह जानकारी एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी।
गोवा के प्रसिद्ध अंजुना समुद्र तट पर बना रेस्तरां, 'कर्लीज' हाल में उस समय चर्चा में आ गया था जब सोनाली फोगट को मौत से कुछ घंटे पहले आउटलेट पर पार्टी करते हुए पाया गया था। इसके मालिक एडविन नून्स फोगट की मौत के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। वह गिरफ्तार किए गए चार लोगों में शामिल थे हालांकि बाद में उन्हें जमानत दे दी गई।
पुलिस के अनुसार, भाजपा नेता, एक पूर्व टिकटॉक स्टार और रियलिटी शो 'बिग बॉस' की प्रतियोगी, को 23 अगस्त को उसकी मौत से पहले कथित तौर पर रेस्तरां में नशीला पदार्थ दिया गया था।
विवादास्पद रेस्तरां को ध्वस्त करने की संभावना
गोवा तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (GCZMA) द्वारा विवादास्पद रेस्तरां को ध्वस्त करने की संभावना है, क्योंकि इसका प्रबंधन 2016 से पहले के एक मामले में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) से कोई राहत पाने में विफल रहा है। अधिकारी ने कहा कि जीसीजेडएमए ने गुरुवार को एक नया आदेश जारी कर कर्लीज को गिराने का आदेश दिया है। विध्वंस का पहला आदेश जीसीजेडएमए द्वारा 2016 में जारी किया गया था जिसे कर्लीज के प्रबंधन ने एनजीटी के समक्ष चुनौती दी थी।मामले की सुनवाई 6 सितंबर को न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली एनजीटी पीठ ने की और इसने जीसीजेडएमए के आदेश को बरकरार रखा और रेस्तरां प्रबंधन द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया गया।