दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश, कहा- 3 दिनों तक लागू रहेंगे GRAP-IV के रूल्स
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने GRAP-IV के तहत इमरजेंसी उपायों में ढील देने से इनकार कर दिया।
Supreme Court: गुरूवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली में GRAP-IV के तहत इमरजेंसी उपायों में ढील देने से सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत मना कर दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ये उपाय दो दिसम्बर तक जारी रहेंगे। इसके अलावा कोर्ट ने स्कूलों से जुड़ें फैसलों में बदलाव किया है। जिससे कि उनकी पढ़ाई प्रभावित न होने पावे। बता दें कि कोर्ट ने अधिकारियों की कार्यवाही में गंभीर चूक के लिए कार्रवाई और पंजाब में पराली जलाने की घटना पर फटकार भी लगाई।
बता दे कि सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो इसके लिए जिम्मेदार संस्थान CAQM को GRAP IV उपायों के अंतर्गत स्कूलों में ऑफलाइन स्कूल पर लगे प्रतिबंधों पर ढील देने वाली बात पर विचार करने को कहा है। जिससे कि स्कूल हाइब्रिड मोड पर चल सकें। कोर्ट के कहने का मतलब था कि स्कूल ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में चल सके। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने इस मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट न कहा कि कोर्ट कमिश्नरों की दूसरी रिपोर्ट ने GRAP-IV के प्रावधानों को पूरी तरह और सही ढंग से लागू करने में अधिकारियों की "निपुण विफलता" सामने आई है।
ट्रकों पर बैन न लगाने वाले पर एक्शन
आपको बता दें कि GRAP-IV के तहत ट्रकों की आवाजाही पर भी प्रतिबन्ध है। केवल आवश्यक सामान ही ला सकते हैं। CAQM कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट से कोर्ट ने यह भी कहा कि वे उन लोगों पर एक्शन ले जिन्होंने दिल्ली में ट्रकों के बैन को लागू कर पाने में विफल रहे हैं। वैसे आंशिक तौर पर 2017 में इसे लागू किया गया था। जिसमें GRAP उपायों का एक सेट है जो कि वायु प्रदूषण को काबू करने के लिए काम करता है।