पॉल्यूशन पर SC का आदेश, 48 घंटे में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लाए केंद्र सरकार
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर अहम सुनवाई की। कोर्ट ने केंद्र सरकार से 48 घंटे के अंदर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और स्मॉग अलर्ट सिस्टम बनाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि पॉल्यूशन से निपटने के लिए यदि उसकी कोई नीति है तो उसे बताएं। सुप्रीम कोर्ट में सेंटर फॉर साइंस ऐंड इन्वाइरनमेंट (सीएसई) की निदेशक सुनीता नारायण की याचिका पर सुनवाई की।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर अहम सुनवाई की। कोर्ट ने केंद्र सरकार से 48 घंटे के अंदर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने स्मॉग अलर्ट सिस्टम बनाने को भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर फॉर साइंस ऐंड इन्वाइरनमेंट (सीएसई) की निदेशक सुनीता नारायण की याचिका पर सुनवाई की।
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और क्या कहा कोर्ट ने ?
-कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि पॉल्यूशन से निपटने के लिए यदि उसकी कोई नीति है तो उसे बताएं।
-दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को कड़ी नसीहत दी।
-कोर्ट ने कहा कि पॉल्यूशन को खतरनाक बताकर उसपर पॉलिटिक्स न करें।
-कोर्ट ने सरकारों से जल्द उपाय करने के आदेश दिए हैं।
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बता दें कि इससे पहले मंगलवार को ही नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल (एनजीटी ) ने दिल्ली और 4 पड़ोसी राज्यों को पॉल्यूशन पर लगाम लगाने के लिए उसके दिए निर्देशों को लागू करने वाले कंपलीट मेकनिजम को पेश करने को कहा है। एनजीटी ने दिल्ली और एनसीआर में किसी भी तरह के निर्माण पर एक हफ्ते का बैन लगाया है।
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फसलों के अवशेष को जलाने पर रोक लगाने के लिए समय रहते कदम न उठाने के लिए एनजीटी ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी को फटकार भी लगाई है। एनजीटी ने दिल्ली सरकार से भी पॉल्यूशन के चलते स्कूलों को बंद करने के उसके फैसले को लेकर सवाल किया कि क्या इस तरह के फैसले लेने से पहले कोई साइंटिफिक स्टडी की गई।