Supreme Court: दिल्ली प्रदुषण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, 12वीं तक स्कूल बंद करने का दिया आदेश
Supreme Court: दिल्ली में जहरीली हवा के स्तर बढ़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है।
Supreme Court: दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी सख्त है। SC ने दिल्ली एनसीआर में 12वीं तक के स्कूलों को लेकर बड़ा फैसला लिया। अदालत ने 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी स्कूल अब फिजिकल नहीं, बल्कि ऑनलाइन क्लासेस आयोजित करेंगे।
बता दें कि दिल्ली में हालात देखते हुए ग्रेप 4 लागू कर दिया गया है। इससे पहले दिल्ली सीएम आतिशी ने 10वीं और 12वीं को छोड़कर सभी स्कूलों में ऑनलाइन क्लास चलाने के सख्त आदेश दिए थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले में सुनवाई के दौरान यह साफ़ कर दिया और आदेश देते हुए कहा कि दिल्ली एनसीआर में 12वीं तक के सभी स्कूलों में ऑनलाइन क्लास चलाई जाएगी।
ग्रेप 4 लागू करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुनवाई की जहाँ उन्होंने दिल्ली से जुटे सभी राज्यों को निर्देश दिया कि सरकारें ग्रेप 4 के जितने भी प्रावधान है उसे सख्ती से पालन करें। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि ग्रेप 4 में किन किन चीजों पर पाबंदियां रहेगी इसको लेकर वो एक कमिटी गठित करे। बता दें कि अदालत ने ग्रेप 4 के प्रावधानों के उल्लंघन की शिकायतों से निपटने के लिए दिल्ली और केंद्र सरकार से ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम बनाने का निर्देश दिया।
अगले आदेश तक लागू रहना चाहिए ग्रेप 4
आज यानी सोमवार को दिल्ली प्रदूषण मामले में सुनवाई करते हुए अदालत से सख्ती दिखते हुए कहा कि दिल्ली में ग्रेप 4 तब तक लागू रहेगा जब तक हम इसे हटाने का आदेश नहीं दे देते। फिर भले ही दिल्ली का एक्यूआई 450 से निचे ही क्यों न चला जाये। आज कोर्ट ने कहा कि सभी राज्य एवं केंद्र सरकारें अनुपालन हलफनामा दाखिल करें। कोर्ट ने कहा कि यह सभी राज्यों और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि आम नागरिक प्रदुषण मुक्त वातावरण में रहे। साथ ही GRAP 3 और 4 के सभी खंडों के अलावा सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाने चाहिए कि स्थिति सामान्य हो जाए।