NEET PG मेडिकल सीटों में मिलेगा आरक्षण, SC ने दी मंजूरी, लेकिन भरना होगा बॉन्ड

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को सरकारी डॉक्टरों को पोस्ट ग्रेजुएशन (NEET PG) कोर्स में प्रवेश के लिए आरक्षण देने की अनुमति दे दी है।

Update:2020-08-31 12:48 IST
NEET PG मेडिकल सीटों में आरक्षण को मंजूरी

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को सरकारी डॉक्टरों को पोस्ट ग्रेजुएशन (NEET PG) कोर्स में प्रवेश के लिए आरक्षण देने की अनुमति दे दी है। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में काम करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉक्टरों को ग्रामीण या दूरस्थ क्षेत्र या आदिवासी क्षेत्रों के पोस्टिंग में पांच साल की सेवा के लिए बॉन्ड पर हस्ताक्षर करना चाहिए। साथ ही आरक्षण को रोकने वाले एमसीआई नियम को मनमाना और असंवैधानिक करार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की पीठ ने इस पर आज अपना फैसला सुनाया है।

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NEET PG मेडिकल सीटों में आरक्षण प्रदान करने की अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को सरकारी डॉक्टरों के लिए NEET PG मेडिकल सीटों में आरक्षण प्रदान करने की अनुमति दी है। अदालत ने PG डिग्री पूरी करने के बाद सेवा डॉक्टरों द्वारा ग्रामीण या दूरस्थ क्षेत्रों में सेवा के लिए योजना तैयार करने को कहा है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर अपना फैसला सुनाना था कि क्या राज्य में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में प्रवेश के लिए दूरस्थ / पहाड़ी क्षेत्रों में कार्यरत सरकारी डॉक्टरों को 10 से 30 फीसदी प्रोत्साहन अंक प्रदान किए जा सकते हैं या नहीं।

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याचिका में दी गई थी इसे चुनौती

बता दें कि याचिकाओं में ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन के विनियमन 9 (4) और (8) की वैधता को चुनौती दी थी, जो इन सेवाओं के लिए डॉक्टरों को आरक्षण देते हैं। दूरस्थ / पहाड़ी क्षेत्रों में NEET परीक्षा में हर साल की सेवा के लिए प्राप्त अंकों के 10 से 30 फीसदी तक प्रोत्साहन ऐसे उम्मीदवारों को प्रदान किया जाता है।

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