राफेल केस: डील होगी रद्द या फिर की जायेगी जांच, फैसला 14 नवम्बर को

Update:2018-12-13 20:29 IST

नई दिल्ली: राफेल डील रद्द करने और निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला 14 नवम्बर यानि कल आएगा। बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में चार याचिकाएं दाखिल की गई थी जिसमें फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन के साथ राफेल लड़ाकू जेट विमान सौदे की जांच की मांग की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ की पीठ ने कहा था कि कीमत पर चर्चा तभी होगी जब कोर्ट फैसला करेगा।

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सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अटॉनी जनरल के के वेणुगोपाल को तब तक जवाब नहीं देने को कहा जब तक अदालत इसकी जांच करने का फैसला नहीं करती है। अटॉनी जनरल ने राफेल सौदे की न्यायिक समीक्षा का भी विरोध किया था। उन्होंने कहा कि अगर हथियार और विमान की कीमतें सार्वजनिक की जाएंगी तो दुश्मनों को राफेल विमान में लगे हथियारों का पता चल जाएगा।

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सरकार ने कोर्ट में रखा था ये पक्ष

सरकार ने कोर्ट में कहा था कि राफेल 60 किलोमीटर की दूरी से सटीक मार करने में सक्षम है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था फ्रांस सरकार की ओर से हमारे पास लेटर ऑफ कंफर्ट है, सार्वभौम गारंटी नहीं है। कोर्ट ने एयरफोर्स के अधिकारी को बुलाया था जिस पर एयरफोर्स के अधिकारी ने कहा, हमें पांचवीं पीढ़ी के एयरक्राफ्ट चाहिए। अधिकारी ने सु्प्रीम कोर्ट को बताया, 1985 में मिराज के बाद से वायु सेना ने कोई एयरक्राफ़्ट बेड़े में नहीं जोड़ा गया।

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