Mahua Moitra: टीएमसी नेता को SC से राहत नहीं, अब 3 जनवरी को होगी सुनवाई; लोकसभा से निष्कासन का मामला
Mahua Moitra: तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा ने लोकसभा से निष्कासन के फैसले को उच्चतम अदालत में चुनौती दी थी।
Mahua Moitra: टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को 'पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने' (Cash For Query) मामले में लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। इस फैसले को महुआ ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। शुक्रवार को मोइत्रा की याचिका पर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच सुनवाई करते हुए राहत नहीं दी। इसके साथ ही अगली सुनवाई की तारीख तीन जनवरी को तय की है। झारखंड से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत के बाद ही महुआ मोइत्रा का लोकसभा से निष्कासन हुआ था।
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच में न्यायमूर्ति खन्ना ने मोइत्रा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी से समय मांगा है। उन्होंने कहा कि मुझे सुबह फाइल मिली है मेरे पास इसे स्कैन करने का समय नहीं था। क्या हम इसे 3 या 4 जनवरी को रख सकते हैं? मैं इसे देखना चाहूंगा। मामले को अगली तारीख 3 जनवरी को दी है। मालूम हो कि लोकसभा की एथिक्स कमेटी द्वारा कैश फॉर क्वैरी मामले में सदन में पेश की गई रिपोर्ट के आधार पर निष्कासित किया गया है।
निशिकांत दुबे ने लगाए थे आरोप
मालूम हो कि झारखंड के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर सवाल पूछने का आरोप लगाया था। आरोप था कि मोइत्रा पैसे लेकर अडानी मुद्दे पर सवाल करती हैं। एथिक्स कमेटी ने लंबी पूछताछ और जांच पड़ताल के बाद निचले सदन को रिपोर्ट सौंपी है। वहीं, मोइत्रा की 'अनैतिक आचरण' की जांच करने वाली आचार समिति की रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि टीएमसी सांसद को लोकसभा से निष्कासित किया जा सकता है और केंद्र सरकार द्वारा समयबद्ध तरीके से गहन, कानूनी, संस्थागत जांच की मांग की गई थी।