लालू प्रसाद यादव केस: स्वास्थ्य को लेकर झारखंड HC ने लिया अपडेट, हुई सुनवाई
झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने रिम्स प्रबंधन को 1 सप्ताह के अंदर सभी कागजात जमा करने का निर्देश दिया है। लालू प्रसाद की चिकित्सा से जुड़े कागजात जमा करने के बाद 5 मार्च को मामले की सुनवाई होगी।
रांची: चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। साथ ही कोर्ट ने लालू प्रसाद के स्वास्थ्य को लेकर वर्तमान स्थिति की भी जानकारी ली। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। मामले की अगली सुनवाई 5 मार्च को होगी।
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1 सप्ताह के अंदर कागजात करें जमा
झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने रिम्स प्रबंधन को 1 सप्ताह के अंदर सभी कागजात जमा करने का निर्देश दिया है। लालू प्रसाद की चिकित्सा से जुड़े कागजात जमा करने के बाद 5 मार्च को मामले की सुनवाई होगी। इस बाबत जानकारी देते हुए लालू प्रसाद के अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने कहा कि, रिम्स की ओर से पहले भी कोर्ट में कागजात जमा किए जा चुके हैं। अब एक बार फिर से रिम्स प्रबंधन को लालू के चिकित्सा से जुड़े कागजात को जमा करने का निर्देश मिला है।
कोर्ट ने मांगी लालू के स्वास्थ्य की जानकारी
सुनवाई के दौरान झारखंड हाई कोर्ट ने लालू प्रसाद के स्वास्थ्य को लेकर अपडेट जानना चाहा। इस पर लालू प्रसाद की अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने कोर्ट को बताया कि, राजद सुप्रीमो कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं। फिलहाल उनका इलाज दिल्ली स्थित एम्स में चल रहा है। उन्होंने बताया कि, लालू प्रसाद की स्थिति यथावत बनी हुई है। गौरतलब है कि, पिछले शुक्रवार को यह मामला सुनवाई के लिए हाई कोर्ट में लिस्टेड था। लेकिन लालू की जमानत पर चली लंबी बहस के कारण इस मामले में सुनवाई टल गई। इसके बाद कोर्ट ने 26 फरवरी को इस मामले में सुनवाई की तिथि निर्धारित की थी।
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लालू को जमानत के लिए इंतजार
दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में 19 फरवरी को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सीबीआई और लालू प्रसाद के अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने सुनवाई के लिए 2 महीने बात की तारीख मुकर्रर की है। लिहाजा, लालू प्रसाद को अभी जमानत के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। खास बात यह है कि, अगर लालू प्रसाद को इस मामले में बेल मिल जाता है तो वे जेल से बाहर आ सकेंगे। गौरतलब है कि लालू प्रसाद की ओर से आधी सजा काट लेने की बुनियाद पर झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मांगी गई है।
रिपोर्ट- शाहनवाज
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