इस दलील से लालू को मिली जमानत, ताकते रह गए CBI के वकील

दुमका कोषागार से 3.5 करोड़ रुपये की अवैध निकासी के मामले में लालू यादव को शनिवार को न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह ने जमानत दे दी।

Update:2021-04-17 23:15 IST
लालू प्रसाद File Photo From Social media

रांची: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को आखिरकार जमानत मिल गई और जल्द ही लालू जेल से आजाद हो जायेंगे। चारा घोटाले से जुड़े मामले में झारखंड जेल में सजा काट रहे लालू यादव को आज हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जमानत दे दी। लालू की जमानत को रोकने के लिए सीबीआई ने दलीले दी लेकिन लालू के वकील की दलीले के सबपर भारी पड़ गईं। 

चारा घोटाले में दुमका कोषागार से 3.5 करोड़ रुपये की अवैध निकासी के मामले में ऱांची की जेल में बंद लालू यादव को शनिवार को न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह ने जमानत अर्जी में सुनवाई में राहत मिल गई। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेता और पूर्व सीएम लालू को जमानत दे दी गई। 

मामले में पहले रांची में विशेष सीबीआई अदालत ने उन्हें पहले ही चाईबासा में दर्ज दो और देवघर में एक मामले में जमानत दे दी थी। हालांकि जेल से रिहाई दुमका कोषागार मामले में फंसा था। आज दुमका कोषागार मामले में भी जमानत मिलने के बाद उन्हें जल्द ही जेल से रिहा किए जाने की संभावना है।

कपिल सिब्बल की दलील पर कोर्ट का फैसला

जमानत के लिए लालू यादव के वकील ने दलील दी थी कि उन्होंने अपनी आधी सजा काट ली है। साथ ही उनकी उम्र काफी हो गई है और उन्हें गंभीर बिमारियों ने भी ग्रसित कर लिया है इसलिए उन्हें जमानत दी जाए।

कहा गया कि इस केस में आधी सजा पूरी करने वाले बाकी के दोषियों को जमानत मिल चुकी है। हालांकि सीबीआई के वकील ने लालू की जमानत रोकने के लिए दलील दी कि चारा घोटाला के दुकमा कोषागार मामले में लालू यादव की जमानत याचिका का कोई सवाल नहीं बनता है। लालू यादव को दो अलग धाराओं में 7-7 साल की सजा सुनाई गई है।एक सजा पूरी होते ही दूसरी सजा शुरू हो जाएगी।

इस पर लालू के वकील कपिल सिब्बल और देवर्षि मंडल ने कहा कि लालू प्रसाद ने छह अप्रैल को सजा की आधी अवधि पूरी कर ली है। कपिल सिब्बल की दलील को मानते हुए रांची हाईकोर्ट के जज ने लालू यादव की जमानत को मंजूरी दे दी।
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