लालू यादव को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, 5 फरवरी तक करना होगा इंतजार
सीबीआई की ओर से 1 सप्ताह का समय मांगा गया है। इस बीच केंद्रीय जांच एजेंसी हाईकोर्ट में जवाब दाखिल कर सकता है। लालू प्रसाद के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि सीबीआई की ओर से कहा गया
रांची: चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की जमानत पर 5 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के बाद सीबीआई ने कोर्ट से समय की मांग की जिस पर माननीय कोर्ट ने 5 फरवरी की तारीख मुकर्रर की है। दुमका कोषागार मामले में अगर लालू प्रसाद को बेल मिल जाती है तो वे जेल से बाहर आ सकेंगे। फिलहाल लालू प्रसाद यादव दिल्ली स्थित एम्स में इलाजरत हैं। चारा घोटाले के अन्य मामलों में लालू प्रसाद को पहले ही जमानत मिल चुकी है।
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सीबीआई ने मांगा समय
सीबीआई की ओर से 1 सप्ताह का समय मांगा गया है। इस बीच केंद्रीय जांच एजेंसी हाईकोर्ट में जवाब दाखिल कर सकता है। लालू प्रसाद के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि सीबीआई की ओर से कहा गया कि, उन्हें हाफ सेंटेंस पूरा होने की कॉपी 26 जनवरी को प्राप्त हुई है। लिहाजा विभागीय स्तर पर दिशा निर्देश लेने के लिए उन्हें समय दी जाए। कोर्ट ने इसी आग्रह को स्वीकार करते हुए 1 सप्ताह का समय दिया है।
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लालू को अन्य मामलों में मिल चुकी है जमानत
चारा घोटाले के अन्य मामलों में लालू प्रसाद यादव को पहले ही जमानत मिल चुकी है। हाफ सेंटेंस पूरा करने के आधार पर झारखंड हाई कोर्ट से लालू प्रसाद को रिलीफ मिल चुकी है। लिहाजा दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में इसी आधार को बुनियाद बनाया गया है। लालू प्रसाद के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने कहा कि, जमानत के लिए लालू प्रसाद के स्वास्थ्य को आधार नहीं बनाया गया है बल्कि आधी सजा काट लेने को बुनियाद बनाया गया है।
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लालू को रांची आने की जरूरत नहीं
लालू प्रसाद के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने कहा कि, अगर राजद सुप्रीमो को झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिल जाती है और इस बीच लालू एम्स में इलाजरत रहते हैं तो उन्हें रांची आने की जरूरत नहीं होगी। रांची में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि, तकनीकी तौर पर लालू प्रसाद को रांची आए बिना भी जेल से छोड़ा जा सकता है।
रिपोर्ट- शाहनवाज
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